TCS नासिक केस: निदा खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

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निदा खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
Last Updated:May 02, 2026, 18:36 IST
आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक ऑफिस में कई महिला कर्मचारियों के कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण से जुड़े मामले में आरोपी निदा खान की अग्रिम ज़मानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी. इस केस में पुलिस ने 9 एफआईआर दर्ज किए हैं, जबकि 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.
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निदा खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश में लगी है. (फाइल फोटो)
मुंबई. नासिक की एक अदालत ने शनिवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की नासिक इकाई में कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मामले में आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. अभियोजन पक्ष ने निदा खान से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया.
लोक अभियोजक अजय मिसर ने पत्रकारों से कहा, “यह एक गंभीर अपराध है. निदा खान मुख्य आरोपियों में से एक है, इसलिए उससे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.जी. जोशी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निदा खान की याचिका को खारिज कर दिया. अंतिम आदेश जल्द ही अपलोड किया जाएगा.”
प्राथमिकी के अनुसार, खान ने कथित तौर पर महिला कर्मचारियों को इस्लामी परंपराओं के अनुसार कपड़े पहनने और व्यवहार करने की सलाह दी थी. निदा खान ने अपने गर्भवती होने का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत मांगी थी. पुलिस ने बताया था कि महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में उसकी तलाश जारी है.
टीसीएस में यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण से जुड़े कथित मामले के सिलसिले में अब तक नौ एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से एक में निदा और चार अन्य लोगों को आरोपियों के रूप में नामजद किया गया है. इस मामले में अब तक कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. टीसीएस ने पिछले महीने कहा था कि कंपनी लंबे समय से किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और जबरदस्ती को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपना रही है.
About the AuthorRakesh Ranjan Kumar
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
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