पाली में बसों पर कार्रवाई

Last Updated:December 31, 2025, 08:20 IST
Pali News: पाली आरटीओ ने निजी बसों से कैरियर और सीढ़ियां हटाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है. 1 जनवरी 2026 से बिना कैरियर वाली बसों पर कार्रवाई होगी और उल्लंघन करने पर बसों को सीज किया जाएगा. यह फैसला सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग रोकने के लिए लिया गया है.
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पाली. राजस्थान के पाली जिले में नए साल के आगमन से ठीक पहले परिवहन विभाग ने एक ऐसा निर्देश जारी किया है. जिससे बस संचालकों में हड़कंप मच गया है. हेमंत लालवानी की रिपोर्ट के अनुसार. अगर आप बस संचालक या मालिक हैं तो नए साल के स्वागत से पहले यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि 1 जनवरी 2026 को आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुँचा सकती है. पाली जिले में निजी बसों की छतों पर लगे कैरियर और साइड में लगी लोहे की सीढ़ियों को हटाने के सख्त आदेश दिए गए हैं. इसके लिए विभाग ने 31 दिसंबर तक की अंतिम समय सीमा (डेडलाइन) तय की है. इसके ठीक बाद यानी 1 जनवरी से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) अपनी टीम के साथ सड़क पर उतरेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधी कार्रवाई करेंगे.
तीन दिन का समय और सख्त अल्टीमेटमप्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने जिले के सभी निजी बस मालिकों. संचालकों एवं चालकों से पुरजोर अपील की है कि वे अपनी बसों की छतों पर लगे कैरियर तथा ऊपर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से हटा लें. विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित पक्षों को इसके लिए तीन दिवस का पर्याप्त समय दिया गया है. 2026 की पहली सुबह आपके लिए मुसीबत न बन जाए. इसलिए समय रहते नियमों का पालन करना अनिवार्य है. यदि निर्धारित अवधि के बाद किसी भी बस में छत का कैरियर या सीढ़ियां पाई जाती हैं. तो विभाग द्वारा न केवल भारी-भरकम चालान काटे जाएंगे. बल्कि बसों को मौके पर ही सीज कर दिया जाएगा.
क्यों लिया गया यह कड़ा फैसला?इस निर्णय के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण सड़क सुरक्षा है. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की मानें तो कुछ निजी बस संचालक अधिक मुनाफे के लालच में बसों की छतों पर यात्रियों को बैठा लेते हैं. इसके अलावा क्षमता से कहीं ज्यादा सामान लाद लिया जाता है. जिससे बस का गुरुत्वाकर्षण केंद्र (Center of Gravity) बिगड़ जाता है और भीषण सड़क हादसे होने की संभावना बनी रहती है. राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. ओवरलोडिंग एवं ओवरक्राउडिंग की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं. ताकि आम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगीपरिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि अब सड़क पर यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ओवरलोडिंग और बसों की छतों पर गैर-कानूनी तरीके से सामान ढोना अब कानूनी रूप से भारी पड़ेगा. विभाग ने सभी बस संचालकों से सहयोग की अपील की है ताकि किसी भी अप्रिय कार्रवाई से बचा जा सके. यह कदम न सिर्फ कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए है. बल्कि उन हजारों यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है. जो रोजाना इन बसों में सफर करते हैं. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी से होने वाली जांच में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी.
About the Authorvicky Rathore
Vicky Rathore is a multimedia journalist and digital content specialist with 8 years of experience in digital media, social media management, video production, editing, content writing, and graphic, A MAJMC gra…और पढ़ें
Location :
Pali,Pali,Rajasthan
First Published :
December 31, 2025, 08:20 IST
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