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2008 जयपुर ब्लास्ट केस: दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, रिहा करने से इनकार, उम्रकैद की मिली है सजा

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2008 जयपुर ब्लास्ट केस: दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, रिहा करने से इनकार, उम्रकैद की मिली है सजा
Last Updated:September 07, 2026, 12:06 IST
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Jaipur Blast Case: जयपुर में साल 2008 में हुए धमाका मामले में दोषी करार मोहम्मद सरवर आजमी उर्फ ढिल्ला पप्पू को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने मोहम्मद आजमी को रिहा करने से इनकार कर दिया है.
First Published :
September 07, 2026, 12:06 IST



