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रीको की ई-लॉटरी 5 जून को, क्या आपका नाम भी होगा लकी ड्रॉ में शामिल? जानिए कैसे करें आवेदन!

Last Updated:May 21, 2025, 17:33 IST

RIICO Jaipur News: राजस्थान में रीको द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के तहत 7100 औद्योगिक प्लॉट की योजना लॉन्च की गई है. यह योजना राज्य के 98 औद्योगिक क्षेत्रों और 12 नए इंडस्ट्रियल एरिया में लागू होगी. इच्छु…और पढ़ेंरीको की ई-लॉटरी 5 जून को, क्या आपका नाम भी होगा लकी ड्रॉ में शामिल? जानिए कैसे

राजस्थान में रीको की ओर से 7100 प्लॉट की आवासीय योजना लॉन्च की गई हैं। 

हाइलाइट्स

रीको आवासीय योजना में 7100 प्लॉट आवंटित होंगे.आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई 2025 है.ई-लॉटरी 5 जून 2025 को निकाली जाएगी.

जयपुर. राजस्थान में लोगों के लिए लगातार जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं. अब राजस्थान में रीको की ओर से 7100 प्लॉट की आवासीय योजना लॉन्च की गई है. राजस्थान में रीको द्वारा यह योजना 12 नए इंडस्ट्रियल एरिया और राज्य के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में लागू की जाएगी.

रीको द्वारा यह योजना राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत चलाई जा रही है. इसके तहत 30 अप्रैल 2025 तक एमओयू साइन करने वाले निवेशकों और राजस्थान में निवेश करने वालों के लिए करीब 7100 औद्योगिक भूखंड ऑनलाइन आवेदन के जरिए आवंटित किए जाएंगे. रीको इन भूखंडों को आरक्षित दर पर उपलब्ध कराएगा.

28 मई तक कर सकेंगे आवेदनरीको की इस योजना के लिए लोग 28 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी. इसके बाद रीको द्वारा ई-लॉटरी 5 जून 2025 को निकाली जाएगी. योजना से जुड़ी जानकारी और नियम रीको के पोर्टल riicoerp.industries.rajasthan.gov.in या riico.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं.

आवंटन प्रक्रिया. पात्रता और शर्तेंरीको की इस योजना में 50 हजार वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट या विशेष औद्योगिक क्षेत्रों के प्लॉट जरूरत और पात्रता के आधार पर आवंटित किए जाएंगे. इसके लिए सिक्योरिटी राशि आवेदन के साथ ऑनलाइन जमा करनी होगी जो कुल प्रीमियम राशि का 5% होगी. जमीन का ऑफर लेटर मिलने के बाद 30 दिन में 1% सिक्योरिटी और कुल प्रीमियम की 25% रकम जमा करनी होगी.

अगर 50 हजार वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर केवल एक आवेदन आता है तो सीधा आवंटन होगा. यदि दो या अधिक आवेदन आते हैं तो ई-लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा. योजना का उद्देश्य राइजिंग राजस्थान के तहत आए निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए भूखंड उपलब्ध कराना है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो.

निर्माण और निवेश से जुड़ी शर्तेंयोजना के तहत कम से कम 30% प्लॉट एरिया पर निर्माण और मशीनरी में 75% निवेश जरूरी होगा. पर्यावरण मंजूरी की जरूरत न होने पर 2 साल में और जरूरत होने पर 3 साल में उत्पादन शुरू करना अनिवार्य होगा.

प्लॉट का उपविभाजन और खाली जमीन का ट्रांसफर अनुमत नहीं होगा. रीको द्वारा प्लॉट सरेंडर करने पर 5% और रद्द करने पर 10% की कटौती के बाद ही प्रीमियम राशि लौटाई जाएगी. भूखंड का आवंटन उसी निवेशक या कंपनी के नाम पर होगा जिसके नाम से एमओयू किया गया है.

ऑनलाइन आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि दी गई जानकारी पूरी और सही हो, तभी व्यक्ति योजना के लिए पात्र माना जाएगा.

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