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Jodhpur News: शॉर्टकट पड़ा भारी, फुटओवर ब्रिज छोड़ ट्रैक पार करने वालों पर एक्शन तेज, रेलवे ने वसूला जुर्माना!

Last Updated:July 06, 2026, 22:20 IST

जोधपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा ट्रैक पार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 350 से अधिक मामलों में कार्रवाई करते हुए लगभग 45 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट या एस्केलेटर का ही उपयोग करें, क्योंकि ट्रैक पार करना जानलेवा साबित हो सकता है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है.

जोधपुर. रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर, फुटओवर ब्रिज और पाथ वे जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद ट्रैक पार कर नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ जोधपुर मंडल ने सख्ती बढ़ा दी है. रेलवे सुरक्षा बल की ओर से विशेष अभियान चलाकर ऐसे यात्रियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री जल्दबाजी में अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक पार करते हुए पाए जा रहे हैं. इस पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ नियमित कार्रवाई कर रही है.

प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत पटरी पार करने के 350 से अधिक मामले दर्ज किए हैं. इनमें करीब 45 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है, जबकि 36 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं.

धारा 147 के तहत होती है कार्रवाईरेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के अनुसार रेलवे ट्रैक,यार्ड अथवा अन्य गैर-यात्री क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करना दंडनीय अपराध है. इसके लिए छह माह तक का कारावास, पांच सौ रुपए तक का जुर्माना और दोनों का प्रावधान है. जन विश्वास अधिनियम के तहत निर्धारित जुर्माना मौके पर जमा कराया जा सकता है. जुर्माना जमा नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में पेश कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है.

मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने यात्रियों से अपील की कि वे अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए केवल फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट या एस्केलेटर का ही उपयोग करें. उन्होंने कहा कि कई बार एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट ट्रेनें बीच के स्टेशनों पर बिना रुके तेज गति से गुजरती हैं. ऐसे में ट्रैक पार करने का प्रयास जानलेवा साबित हो सकता है. यात्रियों को किसी भी परिस्थिति में शॉर्टकट अपनाने के बजाय अधिकृत मार्ग का ही उपयोग करना चाहिए.

About the AuthorMonali Paul

नमस्ते मेरा नाम मोनाली है, पेशे से पत्रकार हूं, ख़बरें लिखने का काम है. लेकिन कैमरे पर समाचार पढ़ना बेहद पसंद है. 2016 में पत्रकारिता में मास्टर्स करने के बाद पांच साल कैमरे पर न्यूज़ पढ़ने के साथ डेस्क पर खबरे…और पढ़ें

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