90 किलोमीटर में 3 टोल, अब बदलेगी व्यवस्था? भिवाड़ी के खिजूरीबास टोल पर हाईकोर्ट ने सरकार से कही बड़ी बात

Last Updated:July 11, 2026, 09:08 IST
Alwar Bhiwani News : राजस्थान हाईकोर्ट ने भिवाड़ी के खिजूरीबास टोल प्लाजा को 4 महीने में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. यह आदेश डॉ. अनिल कुमार सिंह की जनहित याचिका पर आया. सरकार ने कोर्ट को बताया कि भूमि अधिग्रहण सहित टोल शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया. मामले में राज्य सरकार, राजस्थान रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (RIDCOR) और नगर परिषद भिवाड़ी को पक्षकार बनाया गया था.
अलवर. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रमिक और उद्योगपति रहते हैं, जो रोजाना भिवाड़ी से टपूकड़ा और खुशखेड़ा स्थित औद्योगिक इकाइयों में काम करने के लिए आते-जाते हैं. इस दौरान उन्हें खिजूरीबास टोल प्लाजा पर जाम का सामना करने के साथ-साथ कम दूरी तय करने पर भी टोल शुल्क देना पड़ता था. इससे स्थानीय लोगों और उद्योगों से जुड़े कर्मचारियों को लंबे समय से परेशानी हो रही थी. इसी कारण भिवाड़ी के सामाजिक संगठनों और उद्योगपतियों ने कई बार मांग उठाई कि नगर परिषद सीमा में स्थित खिजूरीबास टोल प्लाजा को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाए. लगातार प्रयासों के बाद सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और टोल प्लाजा को मसीत गांव में शिफ्ट करने की योजना बनाई. इसके तहत प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी.
कई महीने बीत जाने के बाद भी टोल प्लाजा शिफ्ट नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने इसे जल्द स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि चार महीने के भीतर टोल प्लाजा स्थानांतरण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए. यह आदेश भिवाड़ी निवासी डॉ. अनिल कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. सरकार ने कोर्ट को बताया कि भूमि अधिग्रहण सहित टोल शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया. मामले में राज्य सरकार, राजस्थान रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (RIDCOR) और नगर परिषद भिवाड़ी को पक्षकार बनाया गया था. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सरकार इस प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए अधिकतम चार महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का प्रयास करे. इस आदेश के बाद लंबे समय से टोल प्लाजा को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे लोगों में राहत की उम्मीद जगी है.
90 किलोमीटर में तीन टोल प्लाजा
अलवर-भिवाड़ी 90 किलोमीटर लंबे मेगा हाईवे पर तीन टोल प्लाजा संचालित हैं. नई गाइडलाइन के अनुसार एक टोल से दूसरे टोल के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए. जबकि इस मार्ग पर पहला टोल भिवाड़ी के खिजूरीबास में, दूसरा करीब 29 किलोमीटर दूर तिजारा में और तीसरा लगभग 31 किलोमीटर दूर पापड़ी में स्थित है. ऐसे में भिवाड़ी से अलवर जाने वाले लोगों को एक ही सफर में तीन बार टोल शुल्क देना पड़ता है.
लंबे समय से उठ रही थी टोल शिफ्ट करने की मांगभिवाड़ी के खिजूरीबास टोल प्लाजा को नगर परिषद सीमा से बाहर स्थानांतरित करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. भिवाड़ी से टपूकड़ा तक औद्योगिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो चुका है. होंडा चौक से खुशखेड़ा, कारोली और सलारपुर जाने का यह प्रमुख मार्ग है. इसके अलावा भिवाड़ी से टपूकड़ा तक कई आवासीय सोसायटियां भी विकसित हो चुकी हैं. रोजाना आने-जाने वाले स्थानीय लोगों और उद्योगों से जुड़े कर्मचारियों को टोल के कारण अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ती है. इसी वजह से क्षेत्रवासी लगातार टोल प्लाजा को नगर परिषद सीमा से बाहर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे थे. अब मसीत गांव में टोल प्लाजा शिफ्ट करने की योजना के तहत प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू किए जाने से लोगों को उम्मीद है कि उनकी यह मांग जल्द पूरी होगी.
About the AuthorAnand Pandey
आनंद पाण्डेय वर्तमान में हिंदी (राजस्थान डिजिटल) में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हुए उन्होंने राजनीति, अपराध और लाइफ…और पढ़ें
न्यूजलेटर
अब ईमेल पर इनसाइड स्टोरीज
खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्स में
सबमिट करें
Location :
Alwar,Alwar,Rajasthan



