Jaipur News: राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रमोशन, 52 इंस्पेक्टर बनेंगे RPS अधिकारी, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

जयपुर. राजस्थान पुलिस विभाग में पदोन्नति का इंतजार कर रहे पुलिस निरीक्षकों के लिए बड़ी खबर है. राज्य सरकार के गृह विभाग ने 52 पुलिस निरीक्षकों को राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं. यह पदोन्नति वर्ष 2026-27 की रिक्तियों के आधार पर की गई है, इसके लिए वरिष्ठता-सह-योग्यता के नियम को आधार बनाया गया है.गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के तहत गठित नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की 18 सितंबर 2026 को बैठक हुई थी. समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, पदोन्नति आदेश राज्यपाल की आज्ञा से जारी किए गए हैं.
पदोन्नत किए गए अधिकारियों की सूची में अलग-अलग रिक्ति तिथियां निर्धारित की गई हैं. कुछ अधिकारियों की पदोन्नति 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी गई है, जबकि अन्य अधिकारियों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर 2026 के साथ फरवरी और मार्च 2027 की तारीखें निर्धारित की गई हैं. इसका मतलब है कि सभी अधिकारियों की पदोन्नति एक ही तारीख से प्रभावी नहीं होगी, बल्कि आदेश में दर्ज रिक्ति तिथि के अनुसार इसका लाभ मिलेगा.
सभी वर्ग के अधिकारी शामिल
पदोन्नति सूची में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामान्य वर्ग के अधिकारी शामिल हैं. शुरुआती सूची में चम्पाराम, रामनिवास मीणा, बृजेश कुमार मीणा, रामखिलाड़ी मीणा, धर्मवीर सिंह मीणा, बृजेश कुमार निगम, भंवर लाल वैष्णव, शब्बीर खान, श्याम सिंह चारण और मनोज कुमार सोनी सहित कई पुलिस निरीक्षकों के नाम हैं. सूची में संजय चौहान, राकेश कुमार खटीक, राज कुमार सामरिया, कर्ण सिंह राठौड़, देवेश भारद्वाज, रणजीत सिंह, अनिल कुमार मूण्ड, लाखन सिंह खटाना, चैनाराम वेड़ा और राधारमन गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों को भी शामिल किया है. आदेश में कुल 52 पदोन्नत अधिकारियों के नाम दर्ज हैं.
फिलहाल वर्तमान पद पर ही करेंगे काम
गृह विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेश जारी होने तक अपने वर्तमान पद पर ही काम करते रहेंगे, उन्हें रिक्ति तिथि से कार्यग्रहण करने की तारीख तक नोशनल आधार पर लाभ मिलेगा. वहीं, पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से वास्तविक वेतन लाभ देय होगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पदोन्नति के आदेश विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे. यानी न्यायालयों में चल रहे संबंधित मामलों में आने वाले अंतिम फैसलों के अनुसार इन आदेशों पर प्रभाव पड़ सकता है. इस पदोन्नति से राजस्थान पुलिस के 52 निरीक्षकों को RPS कैडर में शामिल होने का अवसर मिलेगा. विभागीय समिति की सिफारिश के बाद जारी इस आदेश को पुलिस अधिकारियों के करियर में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.



