आईबी अधिकारी चेतन गलाना हत्याकांड में बड़ा फैसला, पत्नी अनीता समेत 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा

Last Updated:August 14, 2026, 17:45 IST
IB Officer Chetan Prakash Galana Murder Case : झालावाड़ कोर्ट ने आईबी अधिकारी चेतन प्रकाश गलाना हत्याकांड में पत्नी अनीता और संतोष निर्मल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा. चेतन प्रकाश गलाना दिल्ली आईबी में अधिकारी के तौर पर काम करते थे. साल 2018 में उनकी हत्या का मामला सामने आया था. जांच के दौरान हत्या के पीछे अवैध संबंधों की बात सामने आई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि चेतन प्रकाश की पत्नी अनीता के प्रेमी और पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौर ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी.IB अधिकारी चेतन प्रकाश गलाना हत्याकांड में बड़ा फैसला, पत्नी अनीता और संतोष निर्मल को उम्रकैद
झालावाड़. जिले के चर्चित आईबी अधिकारी चेतन प्रकाश गलाना हत्याकांड में झालावाड़ की विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृतक की पत्नी अनीता और उसके सहयोगी संतोष निर्मल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड जमा नहीं कराने पर दोनों को छह-छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट सुनीता मीणा ने सुनाया. खास बात यह है कि दोनों आरोपियों को इससे पहले इसी मामले में 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी. राज्य सरकार की ओर से इस सजा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की गई थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सजा के बिंदु पर दोबारा सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोबारा हुई सुनवाईएससी-एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक महेश कुमार पाटीदार के अनुसार, मृतक आईबी अधिकारी की पत्नी अनीता और दूसरे दोषी संतोष निर्मल को पहले 14 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी. राज्य सरकार ने इस सजा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. 7 अगस्त को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए सजा के बिंदु पर दोबारा सुनवाई के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की पत्रावली फिर से झालावाड़ की एससी-एसटी कोर्ट पहुंची. इसके बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया और सजा के बिंदु पर दोबारा सुनवाई की. सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को अदालत ने दोनों को चेतन प्रकाश गलाना की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
2018 में सामने आया था पूरा मामलाचेतन प्रकाश गलाना दिल्ली आईबी में अधिकारी के तौर पर काम करते थे. साल 2018 में उनकी हत्या का मामला सामने आया था. जांच के दौरान हत्या के पीछे अवैध संबंधों की बात सामने आई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि चेतन प्रकाश की पत्नी अनीता के प्रेमी और पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौर ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. आरोप के मुताबिक चेतन प्रकाश की हत्या के लिए केटामाइन एनेस्थेसिया की भारी मात्रा का इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई और हत्या की पूरी कहानी सामने आई. जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में मामला चला.
पहले प्रवीण राठौर और उसके साथी को मिली थी उम्रकैदइस मामले में अदालत पहले ही चेतन प्रकाश गलाना की हत्या के दोषी उनकी पत्नी अनीता के प्रेमी पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौर और उसके एक अन्य साथी को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है. वहीं, मृतक की पत्नी अनीता और मामले में एक अन्य षड्यंत्रकारी को उस समय 14 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी. राज्य सरकार की ओर से इसी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी.
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद झालावाड़ की एससी-एसटी कोर्ट में दोबारा हुई सुनवाई में अनीता और संतोष निर्मल की सजा बढ़ाकर आजीवन कठोर कारावास कर दी गई है. अदालत के इस फैसले के बाद कई साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में सजा को लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है.
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आनंद पाण्डेय वर्तमान में हिंदी (राजस्थान डिजिटल) में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में अ…
Jhalawar,Jhalawar,Rajasthan
First Published :
August 14, 2026, 17:45 IST



