Delhi CM: ‘अरविंद केजरीवाल ने रची थी साजिश, अपराध की आय…’, जानिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा | delhi high court says arvind kejriwal conspired and involved in proceeds of crime material collected by ed

अदालत ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ईडी के दस्तावेजों से पता चलता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के इस्तेमाल व छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल भी थे। अदालत ने कहा कि केजरीवाल निजी तौर पर आप पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इसमें शामिल थे। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली के सीएम की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है और जांच में पूछताछ करने से मुख्यमंत्री को छूट नहीं मिल सकती है।
कोर्ट ने आगे कहा, ”ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके कारण उन्हें आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ा। केजरीवाल की वजह से हुई देरी का असर उन लोगों पर भी पड़ा जो हिरासत में थे। केजरीवाल का शामिल न होना एक सहायक फैक्टर था न कि एकमात्र फैक्टर। जांच कैसे की जानी है, यह तय करना आरोपी का काम नहीं है। आरोपी की सुविधा के अनुसार यह नहीं हो सकता है।”
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा याचिकर्ता अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे गंभीर मामले में मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। इस दौरान जांच और पूछताछ के लिए कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, “मुजरिम मुजरिम होता है। देश में हर किसी को भारत के कानून का पालन करना होगा। आज माननीय न्यायालय के आदेश ने AAP के गैंग लीडर को आईना दिखा दिया है, ED द्वारा एकत्र किए गए सबूत बताते हैं कि सरगना अरविंद केजरीवाल हैं। AAP बेनकाब हो गई है।” pic.twitter.com/C12yNZUZRQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2024
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, “मुजरिम मुजरिम होता है। देश में हर किसी को भारत के कानून का पालन करना होगा। आज माननीय न्यायालय के आदेश ने AAP के गैंग लीडर को आईना दिखा दिया है, ED द्वारा एकत्र किए गए सबूत बताते हैं कि सरगना अरविंद केजरीवाल हैं। AAP बेनकाब हो गई है।”
दिल्ली HC द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज करने पर ASG एसवी राजू ने कहा, “आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सबूत मिले हैं। मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है।”
AAP नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “आज हाई कोर्ट का फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं और सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे।हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिली वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलेगी।”
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज करने पर कहा, “जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उससे यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में भ्रष्ट है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त सबूत हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये कहते थे चवन्नी नहीं मिली उन्होंने कहा है कि मनी ट्रेल भी है और गोवा चुनाव में खर्च भी हुआ है। आज सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई नैतिक अधिकार बचता है कि वे मुख्यमंत्री बनें रहें और सरकार तिहाड़ से चलाएं?”
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने याचिका खारिज करने पर कहा, “अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो दिल्ली की जनता से माफी मांगें। आज की न्यायालय की टिप्पणी पर अगर वे (AAP) सवाल उठा रहे हैं तो वे न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं।”
अरविंद केजरीवाल की चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी वाले तर्क पर अदालत ने कहा कि इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि अगर चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी।