Rajasthan

Diwali 2024 : ध्यान दें! ट्रेन में बिल्कुल भी साथ में लेकर न चलें पटाखे…नहीं तो जेल में हो सकती है दीपावली

पाली. दिवाली का पर्व बिना पटाखों के अधूरा रहता है मगर आपकी लापरवाही के चलते यही पटाखे आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते है. जी हां अगर आप ट्रेन में सफर करते वक्त इन पटाखों को साथ ले जाते पाए गए तो रेलवे एक्ट की धाररा 164 के तहत यह गंभीर अपराध में आता है और इस अपराध के तहत आपको तीन साल की कारावास की सजा या फिर एक हजार रूपए तक का अर्थ दंड भुगतना पड सकता है.

हालांकि यात्री ऐसा कोई कृत्य नहीं करें उसको लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम पंकज कुमार ने यात्रियों से आग्रह करते हुए कहा कि दीपावली का त्योहार खुशियों और रोशनी का प्रतीक है लेकिन यात्रियों को अपनी और सह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इसलिए त्योहारी सीजन को देखते यात्रियों से रेल यात्रा के दौरान पटाखे लेकर चलने और रेल परिसर में इनके इस्तेमाल से बचने की सलाह भी दी.

आरपीएफ और जीआरपी को सतर्कता बरतने के निर्देश रेलवे ने सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को ट्रेन में पटाखे लेकर चलने से बचने की सलाह दी है. इसकी रोकथाम के लिए आरपीएफ और जीआरपी को त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह इसको लेकर काफी गंभीर है उसको लेकर ही वह यात्रियों को इसके लिए आगाह भी कर रहे है कि वह इस तरह का कोई कृत्य नही करे.

ऐसा करने पर हो सकती तीन साल की सजा डीआरएम की मानें तो त्योहारी सीजन को देखते यात्रियों से रेल यात्रा के दौरान पटाखे लेकर चलने और रेल परिसर में इनके इस्तेमाल से बचने की सलाह देते हुए बताया कि ट्रेन में पटाखों और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा करना गैर कानूनी है तथा यह कृत्य रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत एक गंभीर अपराध है. ऐसा करते पाए जाने पर तीन वर्ष के कारावास या एक हजार रुपए के अर्थ दंड का प्रावधान है.

लगातार जांच के विशेष निर्देश डीआरएम पंकज कुमार की माने तो सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एजेंसियों को इस हेतु अतिरिक्त सतर्कता बरतने,संदिग्धों पर दृष्टि रखने के साथ ट्रेनों और स्टेशनों लगातार जांच करने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान करने पर भी प्रतिबंध है तथा इसके बावजूद ऐसा करते पाए जाने पर कम से कम दो सौ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. ऐसे में यात्री इस तरह का कोई कृत्य नही करे जिनसे उनको नुकसान हो.

पार्सल घर में तैनात सुपरवाइजर को भी स्पष्ट निर्देश सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा की माने तो ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर यात्रा करने पर पूर्ण प्रतिबंध है लेकिन पार्सल वान में भी ऐसे पदार्थों अथवा गैस सिलेंडर की बुकिंग पर रोक है तथा पार्सल घर में तैनात सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित रेल यात्रा के लिए ज्वलनशील पदार्थों और पटाखों की बुकिंग और उनके लदान पर प्रतिबंध के नियमों की सख्ती से पालना की हिदायत दी गई है.

Tags: Local18, Pali news, Rajasthan news

FIRST PUBLISHED : October 28, 2024, 22:39 IST

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Uh oh. Looks like you're using an ad blocker.

We charge advertisers instead of our audience. Please whitelist our site to show your support for Nirala Samaj