Now farmers can do farming even without tubewell in the field, government is giving subsidy for farm pond and drip system, apply like this

Last Updated:May 06, 2025, 15:51 IST
राजस्थान में जलस्तर सुधार और खेती उन्नत बनाने के लिए सरकार बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत किसानों को 60-80% सब्सिडी दे रही है. किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाकर कम पानी में अधिक फसल उगा सकते हैं.X
बूंद-बूंद सिंचाई सिस्टम पर सब्सिडी मितली है
हाइलाइट्स
राजस्थान में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर 60-80% सब्सिडी.कम पानी में अधिक फसल उगाने के लिए सरकार की योजना.किसान सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
जयपुर. राजस्थान में गिरते जलस्तर को रोकने और खेती को उन्नत बनाने के लिए सरकार द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम अपने खेत में लगाने पर सब्सिडी दी जाती है. इससे, कम पानी में अधिक फसल में सिंचाई की जा सकती है. इसके अलावा पौंड बनाने के लिए भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है. इस पौंड में किसान बारिश का पानी इकट्ठा करके ड्रिप सिस्टम से पूरी साल खेती कर सकते हैं.
एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सोना राम ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां जल संकट है और परंपरागत सिंचाई विधियां कारगर नहीं है. इसके अंतर्गत किसान अपने खेतों में बूंद-बूंद सिंचाई सिस्टम अपने खेत में लगाते हैं तो लागत की 60 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी राशि किस के खाते में आ जाती है. इसके अलावा, अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों को अधिक सब्सिडी मिलती है.
ऐसे करें आवेदनइस योजना का लाभ ले चुके एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सोना राम ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को राजस्थान कृषि विभाग की वेबसाइट या संबंधित कृषि उपनिदेशक कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता है. सबसे पहले किसान को राजस्थान किसान पोर्टल (www.agriculture.rajasthan.gov.in) पर पंजीकरण कराना होता है. इसके बाद ‘बूंद-बूंद सिंचाई योजना’ के लिए आवेदन फॉर्म भरना होता है जिसमें किसान को अपनी भूमि का विवरण, आधार नंबर, भामाशाह या जन आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, फोटो और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है. यदि किसान लीज पर भूमि लेकर खेती कर रहा है, तो लीज दस्तावेज भी आवश्यक होते हैं.
ऑनलाइन आवेदन के बाद विभागीय अधिकारी किसान के खेत का निरीक्षण करते हैं और उसकी पात्रता की पुष्टि करते हैं. पात्र पाए जाने पर किसान को अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम खरीदने की अनुमति दी जाती है. इंस्टॉलेशन के बाद विभागीय निरीक्षण होता है और सभी शर्तें पूरी होने पर सरकार द्वारा सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
Location :
Jaipur,Jaipur,Rajasthan
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सरकार फार्म पॉन्ड और ड्रिप सिस्टम के लिए दे रही सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन