Rajasthan

एक्शन मोड में IAS टीना डाबी, रीट परीक्षा को लेकर अधिकारियों हिदायत, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

Last Updated:February 26, 2025, 17:58 IST

बाड़मेर जिले में रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन बहुत सख्त है. कलेक्टर टीना डाबी ने ना केवल अधिकारियों और कार्मिकों को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के हिदायत दी है.X
जिला
जिला कलेक्टर टीना डाबी निरीक्षण करते हुए

हाइलाइट्स

टीना डाबी ने रीट परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया.लापरवाही बरतने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी.परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा और अनुशासन लागू.

बाड़मेर. बाड़मेर जिला प्रशासन ने 27 फरवरी और 28 फरवरी 2025 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) के सफल आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है. बाड़मेर जिले में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिस पर 13 हजार 488 परीक्षार्थी और बालोतरा जिले में 11 परीक्षा केंद्रों पर 7912 परीक्षार्थी शामिल होंगे.

बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने ना केवल अधिकारियों और कार्मिकों को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के हिदायत दी है बल्कि खुद एक्शन मोड में आकर कई परीक्षा केंद्रों को चेक करने पहुंच गई. डाबी ने सख्त लहजे में यह साफ कर दिया है कि परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहने वाले और परीक्षा से संबंधित कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.

आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाईसरहदी बाड़मेर में परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है. नियंत्रण कक्ष का संचालन 28 फरवरी 2025 को परीक्षा समाप्ति पश्चात, परीक्षा सामग्री जिले से रीट कार्यालय अजमेर के लिए रवाना होने तक निरंतर कार्य करेगा. बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि परीक्षा के आयोजन के दौरान पेपर लीक और नकल सहित अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

आजीवन कारावास और 10 लाख का जुर्मानापुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) एवं संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधि. संख्याक-17) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत 3 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना से दंडित किया जाएगा. जुर्माना नहीं होने पर 9 माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा. इसी तरह धारा 10 (2) के अन्तर्गत 10 वर्ष की कारावास जो आजीवन कारावास का प्रावधान है और जुर्माना 10 लाख से 10 करोड़ तक है. जुर्माना नहीं देने पर 5 वर्ष का कारावास होगा. इस प्रकार के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की संपत्ति की कुर्की और अधिहरण भी किया जा सकेगा.


Location :

Barmer,Barmer,Rajasthan

First Published :

February 26, 2025, 17:58 IST

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