जल संकट से राहत, बीकानेर में टैंकर पानी की दरें तय, जानें नया रेट कार्ड

Last Updated:April 20, 2026, 11:28 IST
Tanker Water Rate Bikaner: बीकानेर में भीषण गर्मी और नहरबंदी के कारण संभावित जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने निजी टैंकरों से जल आपूर्ति की दरें तय कर दी हैं. शहरी क्षेत्र में पहले 5 किलोमीटर तक 105 रुपए प्रति 1000 लीटर और इसके बाद 21 रुपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है. यह व्यवस्था ग्रीष्मकाल 2026 तक लागू रहेगी. प्रशासन का उद्देश्य मनमानी वसूली पर रोक लगाना और आमजन को तय दर पर पानी उपलब्ध कराना है. शिकायत के लिए हेल्पलाइन भी जारी की गई है.
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बीकानेर. भीषण गर्मी और नहरबंदी के चलते संभावित जल संकट को देखते हुए बीकानेर प्रशासन ने आमजन को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. ग्रीष्मकाल 2026 के दौरान शहर में निजी टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की दरें निर्धारित कर दी गई हैं, जिससे लोगों को तय कीमत पर पानी उपलब्ध हो सके और किसी प्रकार की मनमानी वसूली पर रोक लगाई जा सके. गौरतलब है कि बीकानेर में हर साल गर्मी के मौसम में जल संकट गहराता है और नहरबंदी के दौरान स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है. ऐसे में यह निर्णय शहरवासियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है, जिससे उन्हें समय पर और उचित दर पर पानी उपलब्ध हो सकेगा.
जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता खेमचंद सिंगारिया ने बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं और पूरे ग्रीष्मकाल तक प्रभावी रहेंगी. हर वर्ष गर्मियों में नहरबंदी के कारण जल आपूर्ति प्रभावित होती है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी की कमी महसूस की जाती है. ऐसे समय में निजी टैंकर ही जल आपूर्ति का प्रमुख साधन बनते हैं, लेकिन कई बार टैंकर संचालक मनमाने दाम वसूलते हैं. इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पहले से ही दरें तय कर दी हैं.
शहर में टैंकर से जल आपूर्ति के लिए दरें तय
निर्धारित दरों के अनुसार, बीकानेर शहरी क्षेत्र में पहले 5 किलोमीटर की दूरी तक टैंकर से जल आपूर्ति के लिए ₹105 प्रति 1000 लीटर शुल्क लिया जाएगा. इसके बाद 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर ₹21 प्रति 1000 लीटर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है. इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को पहले से ही पानी की कीमत का स्पष्ट अंदाजा रहेगा और वे अनावश्यक आर्थिक बोझ से बच सकेंगे. अधीक्षण अभियंता ने बताया कि यह निर्णय आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि हर वर्ग को समान दर पर पानी उपलब्ध हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि विभाग इस व्यवस्था की नियमित निगरानी करेगा और कहीं भी अनियमितता पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
शिकायत के लिए यहां कर सकते हैं संपर्क
प्रशासन ने लोगों को जागरूक करते हुए अपील की है कि वे निर्धारित दरों से अधिक भुगतान न करें. यदि कोई टैंकर संचालक तय दरों से ज्यादा राशि मांगता है या वसूलता है, तो उसकी शिकायत तुरंत संबंधित विभाग को दी जाए. इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष-0151-2970048 और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नियंत्रण कक्ष-0151-2226454 पर संपर्क किया जा सकता है. शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग द्वारा जांच कर दोषी पाए जाने वाले टैंकर संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल जल आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बल्कि आमजन को राहत भी मिलेगी.
About the Authordeep ranjan
दीप रंजन सिंह 2016 से मीडिया में जुड़े हुए हैं. हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ईटीवी भारत और डेलीहंट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. 2022 से हिंदी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. एजुकेशन, कृषि, राजनीति, खेल, लाइफस्ट…और पढ़ें
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Location :
Bikaner,Rajasthan
First Published :
April 20, 2026, 11:28 IST



