SRK-अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की बढ़ीं मुश्किलें, नोटिस जारी करने के बाद तुकाराम मुंढे बोले- किसी को नहीं छोड़ेंगे

Last Updated:August 18, 2026, 07:07 IST
शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ मुश्किल में फंस गए हैं. विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद अब कमिश्नर तुकाराम मुंढे का कड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि भ्रामक दावों और प्रतिबंधित उत्पादों के सरोगेट विज्ञापन को लेकर कानून बेहद सख्त है और नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा.
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मुश्किल में फंसे शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन.
नई दिल्ली. विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने हाल ही में तीनों एक्टर्स को नोटिस जारी किया है. अब कमिश्नर तुकाराम मुंढे का इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ कर दिया कि नियम-कानून सबके लिए बराबर हैं और इस मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी.
पीटीआई के साथ बातचीत के दौरान तुकाराम मुंढे ने कहा कि यह मामला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस के सख्ती से पालन से जुड़ा है. उन्होंने स्पष्ट किया, ‘नियमों में से एक मुख्य प्रावधान विज्ञापनों और भ्रामक दावों से संबंधित है.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विमल कंपनी का यह विज्ञापन किसी प्रतिबंधित उत्पाद (जैसे गुटखा/पान मसाला) को बढ़ावा देने वाला एक सरोगेट विज्ञापन लगता है. कमिश्नर ने सख्त लहजे में कहा कि कानून के सामने हर कोई बराबर है और इस चेन में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा.
कानून सबके लिए एक बराबर
एफडीए कमिश्नर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट किया, ‘नियमों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. इस पूरी चेन में शामिल हर एक इंसान जवाबदेह है. यह कानून ग्रामीण हो या शहरी, सब पर समान रूप से लागू होता है. जो भी इसका निर्माण, भंडारण, बिक्री या प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई भी कार्रवाई से नहीं बचेगा.’
शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी
आईएएनएस के मुताबिक, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन को जारी किए गए नोटिस में लिखा है, ‘प्रथम दृष्टया जांच में यह सामने आया है कि संबंधित विज्ञापन विमल ब्रैंड का प्रचार करता है, जो मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़ा हुआ है. गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त (महाराष्ट्र) द्वारा जारी 13 जुलाई 2026 के आदेश के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 30(2)(a) के अंतर्गत पूरे राज्य में पान मसाला के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.’
एफडीए ने नियमों के उल्लंघन के खिलाफ तेज की कार्रवाई
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है. विभाग ने इस बार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 24 का हवाला दिया है, जो खाद्य पदार्थों के भ्रामक या गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाती है. इसके साथ ही एफडीए ने धारा 53 का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि ऐसे विज्ञापनों में शामिल पाए जाने वाले लोगों पर 10 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. यह कदम राज्य भर में खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान का ही एक हिस्सा है.
About the AuthorKamta PrasadSenior Sub Editor
कामता प्रसाद (KP) एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का 11 सालों का लंबा अनुभव है. वर्तमान में वह न्यूज18 हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. कामता को एंटरटेनमेंट …
August 18, 2026, 07:05 IST



