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SC relief to Rahul Gandhi in Modi surname case, why a setback for BJP | मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को SC से राहत, BJP के लिए झटका क्यों? कोर्ट का फैसला कांग्रेस के लिए संजीवनी

Rahul Gandhi: राहुल गांधी को आज मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने दोषसिद्धी तक उनके सजा पर रोक लगा दिया है।

कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को आज मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने दोषसिद्धी तक उनके सजा पर रोक लगा दिया है। इससे राहुल गांध सहित पूरे कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है। वहीं, कोर्ट का फैसले से भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लगा है। आइए जानते है कि कैसे राहुल गांधी के पक्ष में आया ये फैसला उन्हें और उनकी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता हैं।

क्या था मामला?

राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

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