Bhilwara News: गौशाला खोलने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, रजिस्ट्रेशन से लेकर सरकारी मदद तक पूरी जानकारी

Last Updated:August 26, 2026, 12:21 IST
Bhilwara News: राजस्थान में गौशाला खोलने की योजना बना रहे लोगों के लिए पंजीकरण से लेकर सरकारी सहायता तक कई जरूरी नियम हैं. पर्याप्त भूमि, शेड, पानी, चारा और पशु चिकित्सा व्यवस्था के साथ गौशाला का नियमानुसार पंजीकरण कराना जरूरी है. पात्र पंजीकृत गौशालाएं गोपालन विभाग की योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं.
गौशाला शुरू करने से पहले पर्याप्त भूमि और पशुओं के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना जरूरी है. गौवंश के रहने के लिए शेड, साफ पानी, चारा, पशु आहार, साफ-सफाई और बीमार पशुओं के उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए. गौशाला में रखे जाने वाले पशुओं की संख्या और उनकी देखभाल का नियमित रिकॉर्ड रखना भी महत्वपूर्ण है. सरकारी सहायता लेने वाली गौशालाओं का निरीक्षण भी किया जाता है, इसलिए व्यवस्थाओं और अभिलेखों को नियमों के अनुसार रखना जरूरी है.
भीलवाड़ा सहित राजस्थान में गौशाला खोलने की योजना बनाने वालों को पहले भूमि, शेड, पानी, चारा, पशु चिकित्सा और साफ-सफाई की पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए. इसके बाद संबंधित नियमों के अनुसार पंजीकरण करवाकर गोपालन विभाग की योजनाओं में पात्रता के आधार पर आवेदन किया जा सकता है. सरकारी सहायता की राशि और शर्तें समय-समय पर जारी होने वाले नए आदेशों के अनुसार बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले राजस्थान गोपालन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उस वित्तीय वर्ष की नवीनतम गाइडलाइन जरूर जांचनी चाहिए.
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August 26, 2026, 12:21 IST



