Rajasthan

Under Rajasthan Chief Minister Nomadic Housing Scheme grant of Rs 1.20 lakh to homeless eligible families

Last Updated:February 26, 2025, 16:46 IST

CM Nomadic Housing Scheme: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अघुमन्तु समुदाय के आवासहीन परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास…और पढ़ेंआप भी हैं बेघर! राजस्थान सरकार से मिलेगा 1.20 लाख का अनुदान, ऐसे मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

हाइलाइट्स

मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना के तहत 1.20 लाख का अनुदान मिलेगा.विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध-घुमन्तु समुदायों को स्थायी आवास मिलेगा.ई-मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अलवर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध-घुमन्तु समुदाय के आवासहीन परिवारों को स्थायी आवास देने के लिए मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत 1.20 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है. राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में इन समुदायों के सशक्तीकरण और उत्थान के लिए ‘दादूदयाल घुमन्तु सशक्तीकरण योजना’ की भी घोषणा की है, जिसके लिए 60 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है. इसके साथ ही, अगले वर्ष 25 हजार पट्टे वितरित करने की भी योजना है ताकि इन परिवारों को आश्रय मिल सके.

ऐसे परिवारों को मिलेगा योजना का लाभसमाज कल्याण अधिकारी गजराज सिंह यादव ने बताया कि बजट घोषणा 2024-25 के अनुपालन में यह योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत वे परिवार लाभान्वित होंगे जो अब तक स्थायी आश्रय से वंचित हैं और शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में अस्थायी तंबुओं, झोपड़ियों, कच्चे मकानों आदि में रह रहे हैं. इन बस्तियों में स्वच्छता, पेयजल, सीवरेज, बिजली, सड़क और सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं. योजना के तहत उन आवासहीन परिवारों को लाभ मिलेगा, जिन्हें पहले से पट्टे वितरित किए गए हैं.

जन आधार के माध्यम से ई-मित्र पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदनऐसे परिवार जन आधार के माध्यम से ई-मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जाति प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूखंड आवंटन का पट्टा और अन्य आवश्यक दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण-पत्र, वार्षिक आय प्रमाण-पत्र आवश्यक हैं.

नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करनी होगी घोषणासहायक निदेशक ने बताया कि आवेदक को नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा करनी होगी कि राज्य में कहीं पर भी उसका स्वयं का दूसरा मकान नहीं है और सरकार से प्राप्त सहायता से बना मकान 20 वर्षों तक विक्रय नहीं किया जाएगा.


Location :

Alwar,Alwar,Rajasthan

First Published :

February 26, 2025, 16:46 IST

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