रेपिस्ट थानेदार को 20 साल की सजा, 4 साल की मासूम बच्ची के साथ की थी हैवानियत

Last Updated:April 16, 2026, 10:37 IST
Dausa Rape Case Verdict : दौसा पोक्सो कोर्ट ने रेप के एक मामले में बर्खास्त राजस्थान पुलिस के थानेदार को 20 साल की सजा सुनाई है. थानेदार ने मासूम बच्ची को टॉफी देने का लालच देकर कमरे में बुलाया था और फिर उससे रेप किया था. यह केस सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था. जानें क्या है पूरा मामला. 
रेपिस्ट सब इंस्पेक्टर बोला-फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा.
दौसा. दौसा में करीब ढाई साल पहले चार साल की मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने रेपिस्ट थानेदार भूपेंद्र सिंह यादव को 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है. रेप के इस केस के बाद राजस्थान पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया था. कोर्ट ने रेपिस्ट थानेदार पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 33 गवाह और 46 दस्तावेज पेश किए गए थे. उनके आधार पर कोर्ट आरोपी को रेप का दोषी करार दिया है.
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सैनी के अनुसार दिल को दहला देने वाला रेप का यह मामला साल 2023 का है. उस समय राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर भूपेन्द्र सिंह यादव की ड्यूटी राहुवास थाना इलाके में लगी हुई थी. चुनाव ड्यूटी के दौरान सब इंस्पेक्टर भूपेन्द्र सिंह ने महज चार साल की मासूम बच्ची टॉफी देने का लालच देकर अपने कमरे में बुलाया. फिर उसके साथ उससे रेप किया. वारदात का पता चलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
पुलिस महकमे ने आरोपी को कर दिया था बर्खास्तरेप मासूम बच्ची के साथ हुआ था और आरोपी भी पुलिस महकमे का था. पुलिस ने पीड़िता और उसके परिजनों की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तार कर लिया. बाद पुलिस महकमे ने सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया था. केस के जांच अधिकारी ने त्वरित गति से मामले की जांच के बाद आरोपी एसआई के खिलाफ कोर्ट में पोक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट पेश कर दी.
आरोपी के खिलाफ 33 गवाह और 46 दस्तावेजी सबूत पेश किए गएसुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ 33 गवाह और 46 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए. सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर सब इंस्पेक्टर भूपेन्द्र सिंह को रेप का दोषी माना. कोर्ट ने रेपिस्ट सब इंस्पेक्टर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
सजायाफ्ता सब इंस्पेक्टर बोला- फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगारेपिस्ट से वूसली जाने वाली जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी. वहीं कोर्ट की ओर से तीन लाख रुपये बतौर प्रतिकर राशि के रूप में पीड़िता को देने की भी अभिशंषा की गई है. दूसरी तरफ अदालत के फैसले के बाद सजायाफ्ता सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि वह इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगा. बहरहाल पोक्सो कोर्ट का यह मामला खासा चर्चा में बना हुआ है.
About the AuthorSandeep Rathore
संदीप राठौड़ ने वर्ष 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की जयपुर से शुरुआत की. बाद में कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर की जिम्मेदारी निभाई. 2017 से के साथ नए सफर की शुरुआत की. वर…और पढ़ें
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Location :
Dausa,Dausa,Rajasthan
First Published :
April 16, 2026, 10:37 IST



