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तरुण तेजपाल को रेप केस में 10 साल की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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तरुण तेजपाल को रेप केस में 10 साल की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Last Updated:August 06, 2026, 15:03 IST

Tarun Tejpal Rape Case: निचली अदालत ने 2021 में तरुण तेजपाल को इस मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ गोवा सरकार ने बंबई हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. यह मामला नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित ‘थिंकफेस्ट’ कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तेजपाल की एक पूर्व महिला सहकर्मी के कथित यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म से संबंधित है.तरुण तेजपाल को रेप केस में 10 साल की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसलाZoomतरुण तेजपाल को 10 साल की कैद की सजा मिली है. (फाइल फोटो)

Tarun Tejpal Case Judgement: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को रेप और अन्य धाराओं में सजा का दोषी माना.

जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसांदेकर की पीठ ने गोवा सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया. अदालत ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(एफ) (संरक्षक या विश्वास अथवा प्राधिकार की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति द्वारा महिला से दुष्कर्म), धारा 354(ए) (यौन उत्पीड़न) और धारा 354(बी) (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उसके खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग) के तहत दोषी करार दिया.

गोवा सरकार ने 2021 में मापुसा की सत्र अदालत द्वारा तेजपाल को सभी आरोपों से बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. यह मामला नवंबर 2013 का है. तरुण तेजपाल की एक जूनियर सहयोगी ने आरोप लगाया था कि गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान एक लग्जरी होटल की लिफ्ट के अंदर तेजपाल ने उनका यौन उत्पीड़न किया.

शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और नवंबर 2013 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्थानीय कोर्ट ने खारिज कर दी थी. जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी.

मई 2021 में मापुसा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने तेजपाल को बरी कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष सबूत ‘संदेह से परे’ साबित नहीं कर पाया. जज ने जांच में खामियों जैसे सीसीटीवी फुटेज पेश न करने का भी जिक्र किया था.

About the AuthorRakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…

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Panaji,North Goa,Goa

First Published :

August 06, 2026, 14:42 IST

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