श्रीगंगानगर नाबालिग रेप केस में बड़ा फैसला, 5 आरोपियों को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Last Updated:September 10, 2026, 17:56 IST
श्रीगंगानगर में 12 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत के बहुचर्चित मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है. एक अन्य आरोपी की जमानत अर्जी अदालत से पहले ही खारिज की जा चुकी है. यह सनसनीखेज मामला तब सामने आया था जब मदद के बहाने एक मासूम बच्ची को घर पहुंचाने की जगह उसे अलग-अलग होटलों में ले जाया गया था. वहां उसके साथ दरिंदगी की गई थी.
श्रीगंगानगर में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने मामले में 5 आरोपियों की जमानत याचिका रद्द की गई है. इनमें अमन, दिनेश, गुरुपाल, आकाश और लक्ष्मण शामिल हैं. इस मामले में आरोपी अमनदीप सिंह की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. यानी अब तक मामले में छह आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत से खारिज हो चुकी हैं.
यह मामला सामने आने के बाद श्रीगंगानगर ही नहीं, बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बन गया था. आरोप है कि नाबालिग पीड़िता के साथ अलग-अलग होटलों में रेप किया गया था.
सुनवाई के दौरान क्या बोला गया?
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पीड़िता की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक मनोहर पंवार ने पैरवी की. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पांचों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया. फिलहाल मामले में सभी आरोपियों को राहत नहीं मिली है और प्रकरण की कानूनी कार्रवाई आगे जारी है.
मामला इसी साल जून का है. नाबालिग छात्रा अपने एक दोस्त से मिलने श्रीविजयनगर गई थी. इसके बाद वह रात में श्रीगंगानगर पहुंची. वहां उसने एक ई-रिक्शा चालक से घर छोड़ने के लिए कहा. लेकिन आरोप है कि ई-रिक्शा चालक उसे घर ले जाने के बजाय एक होटल में ले गया. पुलिस जांच में सामने आया है कि इसके बाद पीड़िता को एक से अधिक होटलों में ले जाया गया. वहां उसके साथ कई दिनों तक रूप से रेप किया गया गया.
जून में हुआ था मामला दर्ज
घटना के बाद जून में ही महिला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई. बच्ची का मेडिकल किया गया था. उसके बाद लड़की के बयान भी दर्ज किए गए थे. पुलिस ने बच्ची से अभियुक्तों की शिनाख्त भी कराई है. घटना के बाद से श्रीगंगानगर में लगातार लोग सड़कों पर उतर थे.
About the Authorसज्जन कुमार दड़बीSenior Sub Editor
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September 10, 2026, 17:56 IST



