हीरोइन को फैन ने भेजे गंदे मैसेज, ब्वॉयफ्रेंड पर लगा बेरहमी से हत्या का आरोप, अब जेल में सजा काट रहा कपल

Last Updated:August 19, 2026, 22:00 IST
साउथ सिनेमा के दो पॉपुलर एक्टर्स पिछले दो साल से जेल में हैं. वे एक फैन के मर्डर के आरोप में सजा काट रहे हैं. केस में एक्ट्रेस पहली आरोपी है, जबकि दूसरा आरोपी उसका कथित प्रेमी और एक्टर है. हम रेणुकास्वामी मर्डर केस की बात कर रहे हैं. यह पूरा मामला है क्या? आइए जानते हैं.
नई दिल्ली: पर्दे पर सितारों को देखकर लोग अभिभूत होते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं. उनके प्यार में पड़ जाते हैं. मगर सितारों से चाहत का जुनून जानलेवा भी हो सकता है, यह किसने सोचा होगा? कर्नाटक के चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुकास्वामी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ.
रेणुकास्वामी का जून 2024 में अपहरण हुआ और बेरहमी से पीटा गया. पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में बेंगलुरु के एक नाले से रेणुकास्वामी की लाश मिली, जिसके बाद एक हाई-प्रोफाइल क्रिमिनल जांच शुरू हुई.
रेणुकास्वामी पर आरोप था कि वे कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भेजते थे. इससे नाराज होकर उनकी हत्या कर दी गई और आरोप है कि उनकी लाश को दर्शन के सामने बैंगलुरु के कामाक्षीपाल्या में एक नहर में फेंक दिया गया.
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हमारी सहयोगी वेबसाइट ‘न्यूज18 इंग्लिश’ में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, एक्टर दर्शन के वकील ने कोर्ट की पिछली सुनवाई में रेणुकास्वामी को ‘अश्लील’ बताया और कहा, ‘रेणुकास्वामी महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे और समाज के नैतिक ताने-बाने के लिए खतरा थे.’
हालांकि, रेणुकास्वामी की पत्नी ने इन दावों को खारिज कर दिया कि उनके दिवंगत पति किसी को भी अपमानजनक मैसेज भेजते थे. उन्होंने कहा, ‘मेरे पति ने 8 जून की दोपहर को मुझे फोन किया था. अगर मेरे पति ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक मैसेज भेजे थे, तो उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए थी. उन्हें मारने की क्या जरूरत थी?’ उन्होंने आगे कहा, ‘चाहे वह एक्टर (दर्शन) हों या स्टार, मुझे न्याय चाहिए.’
पुलिस का दावा है कि दर्शन ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेणुकास्वामी के अपहरण और उन्हें बुरी तरह शारीरिक यातना देने की साजिश रची थी. जांचकर्ताओं का मानना है कि पीड़ित को एक प्राइवेट जगह पर रखा गया था, जहां लंबे समय तक उनके साथ मारपीट की गई. कई संदिग्धों के कबूलनामे और दर्शन का नाम साजिशकर्ता के तौर पर सामने आने के बाद उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया. उनकी जमानत अर्जी भी कई बार खारिज हो चुकी है.
बेंगलुरु पुलिस की ओर से दाखिल 3991 पन्नों की चार्जशीट में गौड़ा और दर्शन के साथ 15 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. पवित्रा को भी बेंगलुरु पुलिस ने अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेल में कथित तौर पर हेडफोन इस्तेमाल करने के लिए पवित्रा को फटकार लगाई. वे 13 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुईं, लेकिन देर से आने और कथित तौर पर हेडफोन पहने हुए देखे जाने के बाद उनसे सवाल-जवाब किए गए. हालांकि, उन्होंने हेडफोन इस्तेमाल करने से इनकार किया, लेकिन जज ने उनकी दलील नहीं मानी और जेल अधिकारियों से लिखित सफाई मांगी.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिसंबर 2024 में रेणुकास्वामी मर्डर केस में दर्शन को रेगुलर जमानत दे दी थी. हालांकि, साल 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की चुनौती को मानते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी. इसके बाद, उन्हें वापस हिरासत में ले लिया गया.
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August 19, 2026, 22:00 IST



