Post office Scheme: पोस्ट ऑफिस की धांसू स्कीम, ₹2 लाख निवेश पर मिलेगा ₹90,000 का ब्याज

Last Updated:May 20, 2026, 15:53 IST
Post Office TD Scheme: अगर आप सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा बिना किसी रिस्क के बढ़े, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD) एक बेहतर विकल्प हो सकता है. मौजूदा समय में 5 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम पर 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है. यह कई सरकारी बैंकों के एफडी से ज्यादा है.
बचत किए गए पैसों को निवेश करने के लिए लोगों के पास कई विकल्प होते हैं. लेकिन जो लोग बिना किसी जोखिम के पक्की और सुरक्षित कमाई चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं बेहतर विकल्प मानी जाती हैं. इन योजनाओं पर सरकार की गारंटी होती है, जिससे निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस स्कीमों में पैसा लगाना पसंद करते हैं.
पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी ही योजना लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है. इस योजना का नाम पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Time Deposit) स्कीम है. इसमें निवेशकों को अच्छा ब्याज मिलने के साथ टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है. इस स्कीम में मिलने वाली ब्याज कई सरकारी बैंकों के एफडी से ज्यादा होती है.
इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिर्फ 2 लाख रुपये निवेश करके करीब 90 हजार रुपये तक का ब्याज कमाया जा सकता है. यह एक सरकारी बचत योजना है, जिसमें तय समय के लिए पैसा जमा किया जाता है. सरकारी गारंटी होने के कारण इसे पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है.
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सरकार ने अलग-अलग अवधि के लिए अलग ब्याज दरें तय की हैं. इस योजना में 1 साल में 6.9% ब्याज, 2 साल में 7% ब्याज, 3 साल में 7% ब्याज और 5 साल में 7.5% ब्याज मिलता है. इनमें 5 साल वाली अवधि पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है.
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में सिर्फ 1,000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है. इस योजना में निवेश की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. जितना ज्यादा निवेश करेंगे, उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा. 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है.
अगर कोई आदमी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में 5 साल के लिए 2 लाख रुपये जमा करता है, तो 7.5% सालाना ब्याज दर के हिसाब से शानदार रिटर्न मिलता है. इसमें 5 साल बाद निवेशक को करीब 2,89,990 मिलेंगे यानी सिर्फ ब्याज से लगभग 89,990 रुपये की कमाई होगी.
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेशकों को टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है. इस स्कीम में निवेश करने पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है.
इस स्कीम में सिंगल और जॉइंट दोनों तरह के खाते खोले जा सकते हैं. ब्याज हर साल जोड़ दिया जाता है. पहले 6 महीने से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता. समय से पहले पैसा निकालने पर 1% तक जुर्माना भी लग सकता है.
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