जोधपुर में दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों की इजाजत, शोर शराबे और हथियारों पर कड़ा प्रतिबंध!

Last Updated:October 18, 2025, 17:47 IST
Jodhpur News Hindi : जोधपुर पुलिस ने दीपावली के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की. अब 17 से 24 अक्टूबर तक केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी, तेज आवाज वाले पटाखे और हथियार प्रतिबंधित रहेंगे. साइलेंट जोन और सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रकार का विस्फोटक या धार्मिक भड़काऊ गतिविधि निषिद्ध होगी.
दीपावली से पहले सख्ती का एलान
जोधपुर : पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर शहीन सी ने आदेश जारी कर जोधपुर आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है. आदेश के तहत दीपावली पर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में केवल ग्रीन आतिशबाजी ही की जा सकेंगी. जो रात्रि 10 से सुबह 06 बजे तक होगी तथा ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग नहीं कर सकेंगे.
साथ ही जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्र, लाठी लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा. ना ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र तेजधार वाले शस्त्रों का किसी तरह से प्रदर्शन करेगा. यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा करवाने के लिए आने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा.
निषेधाज्ञा के दौरान हथियार व पटाखों पर कड़ा प्रतिबंध, सिख समुदाय को छूटसिक्ख समुदाय व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी. यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र बल, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं अन्य राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने साथ हथियार रखने को अधिकृत किए है, उन पर लागू नहीं होगा. आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी तरह के घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थबोतल या अन्य किसी पात्र में लेकर विचरण नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले भाषण/नारे नहीं लगायेगा एवं ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जाएंगे. आदेशानुसार जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में राह चलते व्यक्तियों पर किसी तरह का कोई भी अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है.
साइलेंट जोन में ये पटाखे प्रतिबंधितवहीं अग्निवाहक पटाखें जिसमें राकेट, चिड़िया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखें एवं सुतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शांत घोषित क्षेत्र एवं घास डिपों, बस स्टेंड, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर शहीन सी ने बताया, इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा यह आदेश 17 अक्टूबर को शाम 06 बजे से लागू होकर 24 अक्टूबर की शाम 06 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा.
Rupesh Kumar Jaiswal
रुपेश कुमार जायसवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में बीए किया है. टीवी और रेडियो जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं. फिलहाल नेटवर्क18 से जुड़े हैं. खाली समय में उन…और पढ़ें
रुपेश कुमार जायसवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में बीए किया है. टीवी और रेडियो जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं. फिलहाल नेटवर्क18 से जुड़े हैं. खाली समय में उन… और पढ़ें
Location :
Jodhpur,Rajasthan
First Published :
October 18, 2025, 17:47 IST
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जोधपुर में दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत, तेज आवाज और हथियार पर रोक



