Rajasthan

“मेरी दोस्त को बचा लो…” 8 साल के मासूम की एक कॉल ने टाल दिया बाल विवाह, कोटा से सामने आई दिल छू लेने वाली कहानी

कोटा: एक आठ साल के लड़के की समय पर की गई पहल ने उसकी पांचवीं कक्षा की दोस्त की बाल विवाह को रोकने में मदद की. यह शादी अक्षय तृतीया की रात को होनी थी. इस घटना ने एक तरफ जहाँ इस सामाजिक बुराई के अभी भी मौजूद होने को उजागर किया, वहीं दूसरी तरफ बच्चों में जागरूकता की ताकत को भी दिखाया.

“भैया/दीदी, प्लीज़ मेरी दोस्त की शादी रोक दीजिए. वह बहुत छोटी है. हम साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं. वह शादी नहीं करना चाहती, वह पढ़ना चाहती है,” लड़के ने कथित तौर पर चाइल्डलाइन 1098 के अधिकारियों से कहा.

आठ साल की एक बच्ची का बाल विवाहइस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, जिला चाइल्डलाइन रामनारायण गुर्जर, केस वर्कर अर्चना मीणा के साथ मौके पर पहुँचे. वहाँ उन्होंने पाया कि पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली आठ साल की एक बच्ची की शादी की तैयारी चल रही थी. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह प्रतिबंधित हैं. हालाँकि, राजस्थान में हर साल अक्षय तृतीया (जिसे स्थानीय रूप से ‘आखा तीज’ कहा जाता है) के दौरान ऐसे विवाह संपन्न कराए जाते हैं. ग्रामीण इलाकों में शादी-विवाह के लिए इस दिन को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है.

नाबालिग लड़कियों को बचा लिया गयाचौंकाने वाली बात यह थी कि उसी जगह पर एक और 16 साल की लड़की भी मिली, जिसकी शादी उसी शाम को होनी थी. डबलाना की SHO प्रिया व्यास की मदद से, उन्होंने दोनों नाबालिग लड़कियों को बचाया और उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किया. CWC ने बाद में निर्देश दिया कि दोनों लड़कियों को आश्रय गृह (शेल्टर होम) भेज दिया जाए.

ऐसी शादियों को चुपचाप कराया जाता हैबूंदी CWC की अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने कहा, “लड़के की यह पहल दिल को छू लेने वाली है. यह उसके साहस और सही-गलत की समझ को दर्शाती है, जिसकी वजह से बच्चों के अधिकारों के एक गंभीर उल्लंघन को रोका जा सका.” उन्होंने कहा कि लड़के के इस काम ने बाल अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित किया है, जिससे बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की सार्थकता साबित होती है.

दशकों से बाल विवाह की कुप्रथा चली आ रहीअधिकारियों ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए, बूंदी जिला प्रशासन ने एक बहु-स्तरीय निगरानी तंत्र सक्रिय कर दिया है. यह तंत्र विशेष रूप से उन संवेदनशील ग्रामीण इलाकों पर केंद्रित है, जहाँ दशकों से बाल विवाह की कुप्रथा चली आ रही है. ज़िला मुख्यालय पर बाल विवाह नियंत्रण के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन (0747-2442305) उपलब्ध है. इसके साथ ही, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं, जिनमें आशा कार्यकर्ता और ‘साथिन’ स्वयंसेवक शामिल हैं. ऐसे संदिग्ध मामलों की सूचना देने के लिए जागरूक किया गया है.

बाल विवाह पर अपनी सख़्त कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, बूंदी ज़िला प्रशासन की पहल पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रविवार को हाल के कुछ मामलों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए चार निषेधाज्ञा (रोक लगाने वाले आदेश) जारी किए हैं.

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