निदा खान को एक और मामले में जमानत, पर कोर्ट ने लगा दी यह शर्त – tcs nashik religious conversion accused nida khan get bail in second case court order

Last Updated:August 21, 2026, 09:39 IST
TCS Nida Khan: TCS के नासिक ऑफिस में जबरन धर्मांतरण के मामले से पूरा देश सन्न रहा गया था. इस मामले में पुलिस के साथ ही कंपनी की ओर से भी कार्रवाई की गई. जबरन धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को एक और मामले में जमानत मिल गई है.TCS जबरन धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को दूसरे मामले में भी जमानत मिल गई है. (फाइल फोटो/PTI)
TCS Nida Khan: नासिक के चर्चित TCS जबरन धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी निदा खान को नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है. कोर्ट ने मुंबई नाका पुलिस थाने में दर्ज मामले में निदा खान को 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर सशर्त जमानत मंजूर की है. अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और नियमित रूप से पुलिस थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा अदालत की पूर्व अनुमति के बिना निदा खान नासिक जिले से बाहर नहीं जा सकेंगी. बता दें कि निदा खान के खिलाफ देवलाली कैंप पुलिस थाने में पहला मामला दर्ज किया गया था.
यह मामला नासिक स्थित TCS ऑफिस से जुड़ा है. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ कर्मचारियों पर नमाज पढ़ने और इस्लाम से जुड़े रीति-रिवाज अपनाने का दबाव बनाया जाता था. साथ ही हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के आरोप भी लगाए गए थे. शिकायत के आधार पर मुंबई नाका पुलिस थाने में केस नंबर 166/2026 दर्ज किया गया. मामले में BNS की धारा 75, 79, 299, 302, 3(5) और 328 के तहत कार्रवाई की गई है. निदा खान को इस मामले में आरोपी नंबर पांच बनाया गया है.
पुलिस जांच की शुरुआत में मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनमें तौसीफ बिलाल अत्तार, दानिश एजाज शेख, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी और रजा रफीक मेमन शामिल हैं. जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस के सामने निदा खान का नाम आया और उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया गया. यानी मूल शिकायत में उनका नाम नहीं था और बाद की जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया. फरवरी 2026 में यह मामला सामने आया था. नासिक पुलिस से की गई शिकायत में एक निजी कंपनी में काम करने वाली हिंदू महिला के रमजान के दौरान रोजे रखने का उल्लेख किया गया था. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान महिला पुलिसकर्मियों को हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में कंपनी में भेजकर वहां की गतिविधियों पर नजर रखी गई.
पुलिस के अनुसार, जांच में कुछ टीम लीडरों पर कर्मचारियों को परेशान करने और अपने पद का कथित दुरुपयोग करने के आरोप सामने आए. कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोपों की भी जांच की गई. मामले में पुलिस ने सात पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया था. निदा खान के फरार होने के बाद पुलिस ने करीब 25 दिनों तक उसकी तलाश की. नासिक क्राइम ब्रांच और छत्रपति संभाजी नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने उन्हें नारेगांव इलाके से गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, वह कैसर कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में छिपी थीं, जहां उनके चार रिश्तेदार भी मौजूद थे.
निदा खान को इससे पहले देवलाली कैंप पुलिस थाने में दर्ज मामले में भी जमानत मिल चुकी है. मौजूदा मामले में उनके वकीलों ने अदालत में दलील दी कि वह जांच में सहयोग कर रही हैं. अदालत को उनके गर्भवती होने की जानकारी भी दी गई. इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी. अब जमानत के बाद भी निदा खान को जांच में सहयोग करना होगा और पुलिस के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होना पड़ेगा. मामले की जांच फिलहाल जारी है.
नासिक के TCS धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी निदा खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है. मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में कोर्ट ने 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी. साथ ही पुलिस स्टेशन में नियमित तौर पर हाजिरी लगाने का आदेश दिया है. यानी केस की जांच के दौरान निदा खान को समय-समय पर पुलिस के सामने मौजूद होना होगा.
About the AuthorManish Kumar
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…
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Nashik,Maharashtra
First Published :
August 21, 2026, 09:39 IST
पुलिस के अनुसार, जांच में कुछ टीम लीडरों पर कर्मचारियों को परेशान करने और अपने पद का कथित दुरुपयोग करने के आरोप सामने आए. कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोपों की भी जांच की गई. मामले में पुलिस ने सात पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया था. निदा खान के फरार होने के बाद पुलिस ने करीब 25 दिनों तक उसकी तलाश की. नासिक क्राइम ब्रांच और छत्रपति संभाजी नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने उन्हें नारेगांव इलाके से गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, वह कैसर कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में छिपी थीं, जहां उनके चार रिश्तेदार भी मौजूद थे.
निदा खान को इससे पहले देवलाली कैंप पुलिस थाने में दर्ज मामले में भी जमानत मिल चुकी है. मौजूदा मामले में उनके वकीलों ने अदालत में दलील दी कि वह जांच में सहयोग कर रही हैं. अदालत को उनके गर्भवती होने की जानकारी भी दी गई. इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी. अब जमानत के बाद भी निदा खान को जांच में सहयोग करना होगा और पुलिस के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होना पड़ेगा. मामले की जांच फिलहाल जारी है.
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नासिक के TCS धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी निदा खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है. मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में कोर्ट ने 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी. साथ ही पुलिस स्टेशन में नियमित तौर पर हाजिरी लगाने का आदेश दिया है. यानी केस की जांच के दौरान निदा खान को समय-समय पर पुलिस के सामने मौजूद होना होगा.
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