Agriculture News I खेती की लागत घटाने का आसान तरीका, माइक्रो स्प्रिंकलर पर सरकार दे रही अनुदान

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कम पानी में ज्यादा सिंचाई, माइक्रो स्प्रिंकलर पर सरकार दे रही 75% तक सब्सिडी
Last Updated:August 26, 2026, 11:59 IST
राजस्थान में किसानों को कम पानी में बेहतर सिंचाई की सुविधा देने के लिए माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र पर सरकार 70 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है. योजना का लाभ अधिकतम 5 हेक्टेयर तक भूमि वाले पात्र किसान उठा सकते हैं. आवेदन राज किसान साथी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है.
राजस्थान जैसे प्रदेश में कम पानी में बेहतर सिंचाई और खेती की लागत घटाने के लिए माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र बहुत फायदेमंद होता है. इस संयंत्र को खेल में लगाने के लिए सरकार भी किसानों का साथ दे रही है. सरकार द्वारा किसानों को माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र पर अनुदान दिया जा रहा है. योजना के तहत सामान्य किसानों को लागत का 70 प्रतिशत और लघु एवं सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है.
इस योजना मका अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक वाले किसान लाभ ले सकते हैं. किसान राज किसान साथी पोर्टल पर बागवानी विभाग के अंतर्गत माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र के लिए इस अनुदान के लिए आवेदन कर करते हैं. माइक्रो स्प्रिंकलर योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर सिंचित और कृषि कार्य योग्य भूमि होनी चाहिए. किसान को इस योजना में आवेदन के समय अपनी भूमि और सिंचाई स्रोत से संबंधित जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे.
इस योजना का उद्देश्य पानी का हाईटेक तकनीक से उपयोग करते हुए फसल तक नियंत्रित तरीके से सिंचाई पहुंचाना है. विशेष रूप से सब्जियों और बागवानी फसलों जैसी उन्नत खेती में माइक्रो स्प्रिंकलर उपयोगी होती है. इस तकनीक में पानी की बचत के साथ समान सिंचाई होती है. इस योजना में आवेदन करने से पहले किसान को जमाबंदी की छह माह से अधिक पुरानी नहीं होने वाली नकल, आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड, सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र और अधिकृत आपूर्तिकर्ता का कोटेशन तैयार रखना चाहिए.
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इसके अलावा इस योजना में अनुदान के लिए किसान को संयंत्र विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता से निर्धारित तकनीकी मापदंड के अनुसार ही खरीदना होगा. इससे किसान को अनुदान प्रक्रिया में दस्तावेज संबंधी परेशानी से बचने में मदद मिलेग. किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन ई-मित्र के माध्यम से अथवा किसान स्वयं कंप्यूटर से भी कर सकते हैं.
पोर्टल पर किसान लॉगिन करके बागवानी विभाग की योजनाओं में माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र का विकल्प चुनना होगा. इसमें मांगी गई जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुदान योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन ही किए जाते हैं और कृषि कार्यालय में अलग से दस्तावेज या फाइल जमा कराने की जरूरत नहीं है. इस योजना की खास बात यह है कि किसान को संयंत्र के लिए आपूर्तिकर्ता चुनने का अधिकार दिया गया है.
संयंत्र निर्धारित मानकों के अनुसार सही पाए जाने पर अनुदान राशि जारी की जाती है. यह राशि किसान के खाते में या किसान की सहमति के अनुसार संबंधित आपूर्तिकर्ता, निर्माता या डीलर के खाते में भुगतान की जा सकती है. इस प्रक्रिया में किसान को संयंत्र की स्थापना और सत्यापन से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होगा. उद्यान विभाग के पास माइक्रो स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक किसानों के लिए पानी के बेहतर प्रबंधन का विकल्प है.
First Published :
August 26, 2026, 11:59 IST



