बेटी की शादी पर सरकार दे रही ₹51 हजार तक, राजस्थान की इस योजना का ऐसे उठाएं लाभ

Last Updated:August 29, 2026, 15:58 IST
Mukhyamantri Kanyadan Yojana: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल, अंत्योदय, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए ₹21,000 से ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. 10वीं पास होने पर ₹10,000 और स्नातक होने पर ₹20,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं. योजना के तहत कन्या की आयु 18 व वर की 21 वर्ष होनी अनिवार्य है. एसएसओ पोर्टल व ई-मित्र के जरिए विवाह के 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
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बेटी की शादी पर सरकार दे रही ₹51 हजार तक, राजस्थान की इस योजना का ऐसे उठाएं लाभ
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ (सहयोग एवं उपहार योजना) चलाई जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बीपीएल, अंत्योदय, विधवा, विशेष योग्यजन, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है.
योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के अवसर पर ₹21,000 से लेकर ₹51,000 तक की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है. अब तक राज्य के 33,321 से अधिक परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिल चुका है.
श्रेणीवार मिलने वाली सहायता राशि का विवरण
योजना के अंतर्गत सहायता राशि को वर्ग और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विभाजित किया गया है:
सामान्य बीपीएल, अंत्योदय, विधवा एवं विशेष योग्यजन परिवार: ₹21,000 की आधार सहायता राशि.
SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार: ₹31,000 की आधार सहायता राशि.
अतिरिक्त शैक्षणिक प्रोत्साहन उपहारबेटी की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाती है:
10वीं पास कन्या होने पर: आधार राशि में ₹10,000 की अतिरिक्त सहायता.
स्नातक (Graduate) pass कन्या होने पर: आधार राशि में ₹20,000 की अतिरिक्त सहायता.
कुल लाभ: शैक्षणिक योग्यता जुड़ने के बाद पात्र लाभार्थी को अधिकतम ₹51,000 की कुल सहायता राशि प्रदान की जाती है.
योजना की मुख्य पात्रता और शर्तेंमुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
मूल निवास: आवेदक परिवार राजस्थान का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
आयु सीमा: विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए.
आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
संतान सीमा: एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं के विवाह के लिए ही यह लाभ देय होगा.
आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रियाजरूरी दस्तावेज (Documents List)
पहचान/पता: जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र.
पात्रता प्रमाण: बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, विधवा/विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र.
आयु एवं विवाह प्रमाण: कन्या व दूल्हे का आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/10वीं की मार्कशीट) और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट). (ध्यान दें: विवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है).
अन्य: शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10वीं/ग्रेजुएशन मार्कशीट) और आवेदक का बैंक खाता विवरण.
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक राजस्थान सरकार के आधिकारिक ई-मित्र (E-Mitra) पोर्टल या राज एसएसओ (SSO Portal) के माध्यम से ‘सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग’ (SJMS) के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
About the Authorvicky Rathore
Vicky Rathore (born July 25, 1994) is a multimedia journalist and digital content specialist currently working with Rajasthan. I have over 8 years of experience in digital media, where I specialize in cr…
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Jaipur,Jaipur,Rajasthan
First Published :
August 29, 2026, 15:58 IST



