Rajasthan

वोटर ID नहीं तो इन 11 दस्तावेजों से डाल सकेंगे वोट, जानें पूरी लिस्ट

जयपुर. निकाय चुनाव में मतदान करने जा रहे मतदाताओं के लिए जरूरी सूचना सामने आई है. यदि किसी मतदाता के पास भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए अपनी पहचान स्थापित कर सकेगा. मतदान केंद्र पर मतदाता को संबंधित दस्तावेज का मूल रूप में होना जरूरी होगा. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के लिए घर से निकलते समय निर्धारित पहचान दस्तावेज अपने साथ जरूर लेकर जाएं, ताकि मतदान केंद्र पर किसी तरह की परेशानी न हो.

प्रशासन के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र मतदान के दौरान पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज रहेगा. हालांकि, यदि कोई मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो चुनाव की घोषणा से पहले जारी किए गए निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेगा.

ये 11 दस्तावेज होंगे मान्य

• आधार कार्ड

• विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) मनरेगा कार्ड

• बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक

• श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड

• ड्राइविंग लाइसेंस

• पैन कार्ड

• भारतीय पासपोर्ट

• फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

• केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र.

• सांसदों और विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र

• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यानी यूडीआईडी कार्ड

पुराना जारी दस्तावेज ही होगा मान्य

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि इन 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से वही दस्तावेज मान्य होंगे, जो संबंधित निकाय चुनाव की लोक सूचना जारी होने की तारीख से पहले के जारी किए गए हों. यानी मतदान केंद्र पर ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जो निर्धारित तारीख से पहले जारी हो चुका हो.

प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र पर पहुंचने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास मान्य पहचान दस्तावेज मौजूद है. मतदान के दौरान पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मतदाता को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएंगे तो मतदान प्रक्रिया अधिक सुचारू, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जा सकेगी. ऐसे में वोट डालने से पहले पहचान पत्र या निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज साथ रखना जरूरी है.

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