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Kota News: कोटा स्टेशन पर नियमों की अनदेखी पड़ी महंगी, सितंबर में 1,708 मामलों में वसूला 10.17 लाख रुपये का जुर्माना

Last Updated:October 11, 2026, 08:16 IST

Kota Railway Station: कोटा रेलवे स्टेशन पर जन विश्वास अधिनियम के तहत सितंबर 2026 में बिना टिकट यात्रा, गंदगी फैलाने और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की गई. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के अनुसार 1,708 मामलों में कुल 10,17,215 रुपये का जुर्माना वसूला गया. वाणिज्य विभाग, आरपीएफ और स्वास्थ्य विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना है. रेल प्रशासन ने यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की है.

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Amazon Prime DayTop Deals InsideKota Railway Station: सितंबर में वसूला 10.17 लाख का जुर्मानाZoomKota Railway Station: सितंबर में वसूला 10.17 लाख का जुर्माना, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी

कोटा: कोटा रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करने, गंदगी फैलाने, धूम्रपान करने और अन्य रेल नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेल प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है. स्टेशन परिसर में यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन विश्वास अधिनियम के तहत नियमित निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में सितंबर 2026 के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 1,708 मामलों में 10,17,215 रुपये का जुर्माना वसूला गया है.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 01 से 30 सितंबर 2026 के दौरान चलाए गए इस विशेष अभियान में वाणिज्य विभाग, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और स्वास्थ्य विभाग ने अलग-अलग मोर्चों पर कार्रवाई की. इसमें वाणिज्य विभाग ने नियमों के उल्लंघन के 808 मामलों में 5,34,615 रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं, रेलवे सुरक्षा बल ने 802 मामलों में 4,40,000 रुपये तथा मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक की टीम ने स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने के 98 मामलों में 42,100 रुपये का जुर्माना वसूला.

स्टेशन परिसर में अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखने का लक्ष्यरेल अधिकारियों का कहना है कि इस दंडात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि स्टेशन परिसर में अनुशासन, स्वच्छता और यात्री सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है. कई बार अनधिकृत प्रवेश और गंदगी के कारण आम यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है. इस तरह की सख्त कार्रवाई से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगेगी और स्टेशन का वातावरण बेहतर होगा.

रेल प्रशासन की अपील: वैध टिकट के साथ करें यात्रारेल प्रशासन ने यात्रियों को जागरूक करते हुए अपील की है कि वे हमेशा उचित एवं वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें. इसके साथ ही स्टेशन परिसर और ट्रेनों में कूड़ा-कचरा न फैलाएं, धूम्रपान करने से बचें तथा महिला आरक्षित कोचों में अनधिकृत प्रवेश न करें. अधिकारियों ने यात्रियों को याद दिलाया है कि रेलवे नियमों का पालन न केवल आर्थिक जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचाता है, बल्कि सभी सह-यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक यात्रा भी सुनिश्चित करता है.

About the Authorvicky Rathore

Vicky Rathore (born July 25, 1994) is a multimedia journalist and digital content specialist currently working with Rajasthan. I have over 8 years of experience in digital media, where I specialize in cr…

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Kota,Kota,Rajasthan

First Published :

October 11, 2026, 08:16 IST

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