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बाड़मेर ADJ कोर्ट का बड़ा फैसला, बहू को मौत के घाट उतारने वाले सास ससुर और पति को उम्रभर के लिए भेजा जेल

Last Updated:August 12, 2026, 13:12 IST

Barmer News : बाड़मेर अपर जिला सेशन न्यायाधीश-2 ने करीब तीन साल पहले हुए रवीना हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए उसके सास ससुर और पति को उम्रभर के लिए जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया है. रवीना को उसके पति और सास-ससुर ने मारकर पानी के टांके में फेंक दिया था. हत्या की वजह दहेज और रवीना का मां नहीं बन पाना सामने आया था. Amazon Prime DayTop Deals Insideबहू को मौत के घाट उतारने वाले सास ससुर और पति को उम्रभर के लिए भेजा जेलZoomआरोपियों ने बहू को मारकर पानी के टांके में डाल दिया था.

बाड़मेर. बाड़मेर के रामसर थाना इलाके में शादी के 6 साल बाद भी संतान न होने के ताने और 5 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष की प्रताड़ना झेल रही 26 साल रवीना की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर जिला सेशन न्यायाधीश-2 की जज मीनाक्षी मीणा ने मृतका के पति नजीर, ससुर कमाल खान और सास सरीयत तीनों को आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 26 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और 45 महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए गए.

लोक अभियोजक सुरेश मोदी बताया कि रामसर के भिंडे का पार निवासी रवीना का निकाह 13 फरवरी 2017 को मीठीनाणी निवासी नजीर के साथ हुआ था. निकाह के कुछ समय बाद से ही पति, सास और ससुर 5 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे. वहीं बच्चा नहीं होने पर उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. इस मसले को लेकर कई बार समाज की पंचायती भी हुई थी. लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ.

हत्या कर शव को पानी के टांके में डाल दिया था​उसके बाद 7 जुलाई 2023 को पति नजीर आगे परेशान नहीं करने का भरोसा देकर रवीना को उसके पीहर से अपने साथ ले गया. लेकिन उसकी आदत में कोई सुधार नहीं आया. उसने रास्ते में बुकड़ सर्किल पर ही रवीना से मारपीट शुरू कर दी. बाद में वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया. उसी रात पति नजीर, ससुर कमाल खान और सास सरीयत ने मिलकर रवीना की हत्या कर दी. बाद में बेरहमी के हदें पार करते हुए उसके शव को पानी के टांके में फेंक दिया.​ यही नहीं आरोपियों ने इस घटना के बाद रवीना के पीहर वालों के पहुंचने से पहले ही उसके शव को टांके में से निकालकर दफना भी दिया.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्र से वापस निकलवाया थारवीना के परिजनों को वारदात का पता चला तो वे सदमे में आ गए. बाद में रवीना के पिता की ओर से रामसर थाने में पति, सास और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. रिपोर्ट के बाद पुलिस ने रवीना के दफनाए गए शव को बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवाया. एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल पूरी कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने चालान पेश कर दिया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उनको उम्रकैद की सजा से सुनाई है.

About the AuthorSandeep Rathore

संदीप राठौड़ वर्तमान में न्यूज18 इंडिया में क्लस्टर हेड राजस्थान (डिजिटल) पद पर कार्यरत हैं। राजनीति, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग में रूचि रखने वाले संदीप को पत्रकारिता का ढाई दशक से ज्यादा का अनुभव…

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Barmer,Barmer,Rajasthan

First Published :

August 12, 2026, 13:12 IST

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