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बहराइच में एक जिला एक व्यंजन योजना से चमचम मिठाई को मिलेगी नई पहचान, 50 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर मिलेगा अनुदान, ऐसे करे आवेदन

बहराइचः प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एक जिला एक व्यंजन ओडीओपी योजना के तहत बहराइच जिले की प्रसिद्ध मिठाई चमचम को विशेष पहचान दिलाने की कवायद तेज़ हो गई है. जिले में दूध के पनीर से तैयार होने वाली इस स्वादिष्ट मिठाई के उत्पादन, विपणन और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषण और मार्केटिंग की योजनाएं संचालित की जा रही हैं. ​इस योजना के क्रियान्वयन और युवाओं व व्यवसायियों को मिलने वाले लाभ के बारे में उपायुक्त उद्योग बहराइच केशव राम वर्मा ने विस्तृत जानकारी साझा की है.

​प्रोजेक्ट लागत के आधार पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ

​उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा ने बताया कि जिले में चमचम उद्योग से जुड़े कारीगरों, व्यवसायियों और नए उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार विशेष अनुदान दे रही है. ​25 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर, उद्योग या सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान सब्सिडी का प्रावधान है.​25 से 50 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर, बैंक से फाइनेंस होने के बाद 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. और ​50 लाख रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा.

​उपायुक्त उद्योग ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जिले के लिए 12 इकाइयों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 36 लाख रुपये सब्सिडी का बजट निर्धारित है. ​अब तक 42.5 लाख रुपये की लागत के 7 आवेदन फॉर्म तैयार कर विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं. योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है ताकि निर्धारित लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके.

​कौन उठा सकता है योजना का लाभ और पात्रता जानें

​चमचम और मिठाई निर्माण के कार्य से जुड़े हलवाई, कारीगर या कोई भी इच्छुक व्यक्ति.​ आवेदक बहराइच जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और उसकी सिबिल सही होनी चाहिए. लोन एवं अनुदान की राशि का उपयोग प्लांट-मशीनरी लगाने, उपकरण खरीदने तथा कच्चे माल की व्यवस्था के लिए किया जा सकता है. इस योजना में महिला और पुरुष दोनों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं.

​आवेदन की पूरी प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन, नोटरी शपथ पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर के साथ किसी भी जन सेवा केंद्र CSC या स्वयं वेबसाइट msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म जमा होने के बाद जिला उद्योग केंद्र द्वारा दस्तावेजों की स्क्रूटनी जांच की जाएगी और सही पाए जाने पर फाइल संबंधित बैंक को भेज दी जाएगी. बैंक द्वारा लोन की स्वीकृति मिलने के बाद लाभार्थी को एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. आवेदक को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा करना होगा, जिसके बाद बैंक ऋण की राशि जारी करेगा.

तत्पश्चात जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी. बहराइच के पारंपरिक चमचम उद्योग को आधुनिक रूप देने और स्थानीय कारीगरों व उद्यमियों की आय बढ़ाने के लिए यह योजना बेहद कारगर साबित होगी. केशव राम वर्मा, उपायुक्त उद्योग, बहराइच

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