CJP Jantar Mantar Protest: CJP को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की क्यों नहीं मिली इजाजत? पुलिस ने बताई वजह

होमताजा खबरदेश
CJP को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की क्यों नहीं मिली इजाजत? पुलिस ने बताई वजह
Last Updated:October 09, 2026, 12:37 IST
CJP Protest: दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को प्रस्तावित CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, संगठन ने बहुत कम समय पहले अनुमति मांगी थी और नई दिल्ली इलाके में निषेधाज्ञा संबंधी प्रावधान लागू हैं. पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले प्रदर्शनों के दौरान संगठन का आचरण उचित नहीं था और नियमों का पालन नहीं किया गया था.दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP के प्रदर्शन को नहीं मिली इजाजत. (फाइल फोटो)
CJP Jantar Mantar Protest : सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट का ऐलान किया है. उससे पहले ही दिल्ली पुलिस और सरकार अलर्ट मोड पर है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें कैंसल हो गई हैं. दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों को भी बंद करने पर विचार हो रहा है. इस बीच सीजेपी प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा अपडेट दिया है. जी हां, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत न देने के पीछे की वजह भी बताई है.
दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी नुपूर प्रसाद ने सीजेपी के प्रोटेस्ट पर आज शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने परमिशन न देने के लिए बहुत कम समय पहले सूचना मिलने और नई दिल्ली इलाके में लागू प्रतिबंधात्मक नियमों का हवाला दिया है. यानी दिल्ली पुलिस का कहना है कि सीजेपी ने बहुत देरी से प्रदर्शन की इजाजत मांगी. इस वजह से उसे जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं मिली.
दिल्ली पुलिस ने बताई वजह
दिल्ली पुलिस ने कहा, ‘CJP को 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है.’ पुलिस ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत कम समय पहले इजाजत मांगी थी, जबकि नई दिल्ली इलाके में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रतिबंधात्मक नियम लागू हैं.’ दिल्ली पुलिस ने कहा, ‘हमें 10 तारीख को होने वाले विरोध प्रदर्शन के बारे में CJP से एक पत्र मिला था. पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनका व्यवहार ठीक नहीं था और उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया था.’
नूपुर प्रसाद जॉइंट सीपी
नई दिल्ली ने क्या-क्या बताया?
बहुत कम समय मे प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी.
सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर परमिशन नही दी जा रही है.
CJP के पुराने व्यवहार को देखते हुए भी परमिशन नही दी जा रही है.
क़ानून व्यवस्था हाथ मे लेने पर कार्यवाही की जाएगी.
धारा 163 BNS लगी हुई है नई दिल्ली इलाके में.
दिल्ली पुलिस का बयानदिल्ली पुलिस के मुताबिक, 7 अक्टूबर को सौरभ दास की तरफ से एक लेटर मिला था कि वो 10 तारीख को जन्तर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे. ये लेटर करीब 10 दिन पहले देना चाहिए था और पहले भी प्रोटेस्ट के दौरान नियमो का पालन नहीं किया गया था. और जो उन्होंने लिख कर भी दिया था उसका भी पालन नहीं किया गया था. लिहाजा उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी गई. नई दिल्ली में धारा 163 लागू है. अगर कोई 163 का पालन नही करता तो उसके खिलाफ कर्यवाई की जाएगी.
About the Authorशंकर पंडित
Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho…
और पढ़ेंFirst Published :
October 09, 2026, 12:21 IST



