थलापति विजय की ‘जन नायकन’ पर कोर्ट का बड़ा एक्शन, वेबसाइट और केबल टीवी रिलीज पर लगाई रोक

Last Updated:April 17, 2026, 21:09 IST
साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ कानूनी पचड़े में फंस गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने इसके डिजिटल और केबल टीवी रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है. फिल्म काफी समय से सेंसर विवाद से जूझ रही थी.
नई दिल्ली. थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मद्रास हाईकोर्ट ने इस फिल्म की डिजिटल और केबल टीवी रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है. ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब फिल्म पहले से ही सेंसर और कानूनी झंझटों में फंसी हुई थी.
दरअसल, मेकर्स इस फिल्म को पोंगल पर रिलीज करना चाहते थे. लेकिन तभी सेंट्रल बॉर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने फिल्म के कुछ सीन्स पर आपत्ति जता दी. बोर्ड का कहना था कि फिल्म में मिलिट्री से जुड़े कुछ सीन हैं और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो गलत मैसेज दे सकते हैं या तनाव पैदा कर सकते हैं. इसी वजह से फिल्म को सीधा सर्टिफिकेट देने के बजाय रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया गया.
इस फैसले से नाराज होकर फिल्म के मेकर्स कोर्ट पहुंच गए. पहले एक सिंगल जज ने CBFC को फिल्म को सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था. लेकिन इस फैसले को चुनौती दी गई और मामला डिवीजन बेंच तक पहुंच गया. डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के फैसले को रद्द कर दिया और केस को फिर से उसी जज के पास भेज दिया.
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इन सब कानूनी प्रक्रियाओं के चलते फिल्म की रिलीज बार-बार टलती रही. इसी बीच मेकर्स ने अपना केस वापस ले लिया, लेकिन फिल्म अब भी रिवाइजिंग कमेटी के पास अटकी रही. तभी एक नया झटका लगा.
फिल्म को आधिकारिक सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही ऑनलाइन लीक कर दिया गया. जैसे ही ये खबर सामने आई, फिल्म के प्रोडक्शन हाउस केवीएन प्रोडक्शन ने तुरंत मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने मांग की कि फिल्म को वेबसाइट्स और केबल टीवी पर दिखाने से रोका जाए.
मामला जब जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति के सामने पहुंचा, तो प्रोडक्शन कंपनी ने दलील दी कि बिना अनुमति फिल्म का इंटरनेट पर आना पूरी तरह गैरकानूनी है. इससे फिल्म की कमाई और पूरी रिलीज प्लानिंग पर असर पड़ेगा.
कोर्ट ने इन बातों को गंभीरता से लिया और माना कि अगर फिल्म इसी तरह बिना सर्टिफिकेशन के चलती रही, तो मेकर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है. इसी के चलते अदालत ने वेबसाइट्स और केबल टीवी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म दिखाने पर अंतरिम रोक लगा दी.
साथ ही कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से भी जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी. फिलहाल ‘जन नायकन’ की रिलीज पर अनिश्चितता बनी हुई है.
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April 17, 2026, 21:09 IST



