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बेटियों का वॉलेट: शादी करने के लिए नहीं लेना होगा कर्ज, सरकार से मिल रहे 1 लाख रुपये

Last Updated:August 12, 2026, 14:43 IST

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी की शादी के लिए सरकार 1 लाख रुपये तक की मदद देती है. इसमें 60 हजार रुपये दुल्हन के बैंक खाते में, 25 हजार रुपये कपड़े-बर्तन जैसी जरूरी चीजों के लिए और 15 हजार रुपये शादी के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं. इसके अलावा विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के दोबारा विवाह में भी मदद मिलती है. इसमें अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है. Amazon Prime DayTop Deals Insideशादी करने के लिए नहीं लेना होगा कर्ज, सरकार से मिल रहे 1 लाख रुपयेZoomबेटियों की शादी के लिए सरकार कई तरह की स्कीम चलाती है.

अपनी बेटी की शादी को धूमधाम से करने के लिए अब आपको कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि शादी का खर्च अब आपके लिए परेशानी नहीं बनने वाला है. सरकार खुद ऐसे परिवारों की मदद के लिए कर रही है, जिन्हें अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसों की जरूरत है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. खास बात यह है कि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के दोबारा विवाह में भी इस योजना का फायदा मिल सकता है. इसका मकसद शादी का खर्च कम करना है और परिवार को कर्ज के बोझ से बचाने में मदद करना है.

इस योजना के तहत सरकार एक जोड़े की शादी पर कुल 1 लाख रुपये खर्च करती है. इसमें 60 हजार रुपये सीधे दुल्हन के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं. यह पैसा परिवार शादी से जुड़ी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकता है. इसके अलावा 25 हजार रुपये कपड़े, बर्तन और दूसरी जरूरी चीजों के लिए रखे जाते हैं. बाकी 15 हजार रुपये शादी के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं. इसमें टेंट, भोजन, पंडाल, बिजली और पानी जैसी व्यवस्था शामिल होती है. योजना की वजह से कई परिवार को शादी के कई बड़े खर्च खुद नहीं उठाने पड़ता है.

कौन ले सकता है योजना का फायदा?

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फायदा लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी जरूरी है. इस योजना का फायदा उत्तर प्रदेश के एलिजिबल परिवारों को मिलता है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के एलिजिबल परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के दोबारा विवाह को भी योजना में शामिल किया गया है.

किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?

अप्लाई करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं. इनमें वर और वधू के आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं. अगर आवेदक आरक्षित वर्ग से है, तो जाति प्रमाण पत्र भी देना होता है. इसके साथ वर-वधू की फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की कॉपी भी जरूरी होती है. आवेदन करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम, पता और दूसरी जानकारी भी चेक कर लेनी चाहिए. बैंक खाता भी एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि योजना की राशि का एक हिस्सा सीधे दुल्हन के खाते में भेजा जाता है.

आवेदन करने के स्टेप्स

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
योजना का आवेदन फॉर्म खोलकर जरूरी जानकारी भरें.
मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
फॉर्म को अच्छी तरह जांचकर ‘सबमिट’ पर क्लिक करें.
डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद पात्र होने पर आर्थिक मदद प्रोसेस शुरू हो जाएगा.

शादी के खर्च के कारण कई परिवारों को कर्ज लेना पड़ता है. ऐसे में यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत दे सकती है. सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता से शादी के खर्च का बोझ कम होता है और परिवार अपनी बेटी की शादी सम्मान के साथ कर सकता है. अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले अपने जिले के संबंधित विभाग से योजना की मौजूदा शर्तों और प्रोसेस की जानकारी जरूर ले लें.

About the Authorयशस्वी यादवSub Editor

यशस्वी यादव बिजनेस और फाइनेंस जर्नलिज्म से जुड़ी युवा पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब तीन साल का अनुभव है. फिलहाल, वह हिंदी के साथ मनी सेक्शन में सब एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. उनका फोक…

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New Delhi,New Delhi,Delhi

First Published :

August 12, 2026, 14:43 IST

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