Strange Decree Of Power Company,you Call The Officer, You Will Disqual – बिजली कंपनी का अजीब फरमान, अफसरों को फोन किया तो कर देंगे अयोग्य

विद्युत निगमों में अभियन्ता व अधिकारी संवर्ग के पदों की सीधी भर्ती का मामला

जयपुर। प्रदेश की पांचों विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के पहले चार में अभियन्ता और अधिकारी संवर्ग के 504 पदों के लिए होने वाली भर्ती को लेकर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने गुरुवार को अजीब फरमान जारी किया। निगम ने सूचना जारी की है कि किसी अभ्यर्थी ने निगम के किसी अफसर या कर्मचारी से लिखित या मौखिक रूप से संपर्क किया तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। हालांकि, निगम ने अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन डेस्क और ई-मेल सुविधा शुरू की है।
विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के पहले चरण में 4 से 12 सितम्बर तक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। निगम अधिकारियों के मुताबिक अभ्यर्थी विद्युत निगमों के विभिन्न अधिकारियों को मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश और ईमेल के माध्यम से सम्पर्क कर रहे है। ऐसे में निगम के उच्चाधिकारियों व कर्मचारियों को सीधे सम्पर्क करना नियम विरुद्ध है। इसकी जानकारी भर्ती प्रक्रिया में भी है। भर्ती एवं चयन के संबंध में लिखित अथवा मौखिक रूप से सम्पर्क करने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी निगम के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी से व्यक्तिशः या फोन व ई-मेल के माध्यम से सम्पर्क न करें।
हेल्पलाइन डेस्क पर ले सकेंगे जानकारी
अभ्यर्थी कार्यालय समय में हेल्पलाइन डेस्क 9414056655 और [email protected] पर ई-मेल करके भर्ती से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकता है।
यह सुविधा भी
निगम अधिकारियों ने बताया कि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है और परीक्षाओं की तिथि एक ही दिन अथवा लगातार दो दिनों में है तो ऐसे अभ्यर्थी की सुविधा के लिए परीक्षाओं के लिए एक ही शहर में परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को उनके प्रथम विकल्प के अनुसार ही चयनित शहर में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने की तैयारी है।