Rajasthan

गहलोत सरकार आज जारी कर सकती है कोरोना की नई गाइडलाइन, घट सकता है छूट का दायरा

जयपुर। प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले ही प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद अब माना जा रहा है कि सरकार की ओर से पहले सभी मामलों में दी गई छूट का दायरा अब कम किया जा सकता है, इसके लिए गहलोत सरकार नई गाइडलाइन जारी कर रही है।

माना जा रहा है कि आज शाम तक गृह विभाग की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है, जिसमें छूट के दायरों में कई तरह की पाबंदियां भी देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सख्ती बरतने का सुझाव दिया था।

धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ सकती सख्ती
बताया जा रहा है कि आज जारी होने वाली गाइड लाइन में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी हो सकते हैं, जिसके तहत दिए गए छूट के दायरों में कमी कर सकते हैं। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना के भी निर्देश जारी हो सकते हैं।

मास्क नहीं लगाने पर भी चालान
बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से जारी होने वाली नई गाइडलाइन में अब मास्क नहीं लगाने वालों पर चालान करने का भी निर्देश ट्रैफिक पुलिस को दिया सकते हैं, इसके अलावा बाजारों और दुकानदारों को भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश नई गाइड लाइन में दिए जा सकते हैं।

दूसरी डोज नहीं लगाने वालों पर हो सकता है जुर्माना
कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगवाने वालों पर भी सख्ती बरती जा सकती है। विशेषज्ञों ने भी मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक में कहा था कि प्रदेश में आधे लोगों ने अभी भी कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगाई है। माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान नई गाइडलाइन में रखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ पाबंदियां भी उन पर लग सकती हैं

दूसरी डोज नहीं लगवाने वालों पर यह लगती है पाबंदी
वहीं कोरोना की दूसरी दोज नहीं लगाने वालों पर भी कई तरह की पाबंदी लगाए जाने की चर्चा है।

– सिनेमाघरों में दोनों डोज लगवाने पर ही जाने की अनुमति का नियम लागू किया जा सकता है
– रेस्टोरेन्ट में भी खाना उसे ही सर्व किया जाएगा जिसने दोनों डोज लगवा ली
– बस ओर ट्रेन में सफर करने से पहले भी दोनों डोज लगवाना अनिर्वाय किया जा सकता है
– स्कूल , ऑफिस , स्पोर्ट्स सहित सार्वजनिक कार्यक्रम में भी उसी व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी जिसने दोनों डोज लगवा ली
– पहली डोज लगवाने के बाद अगर दूसरी डोज लगने में समय है तो उसके ऊपर यह नियम शर्ते लागू नहीं होंगी।

 

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