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Kota News: आमिर खान की बढ़ी मुश्किलें, नकली सामान मामले में कोर्ट का नोटिस, 18 सितंबर को होना होगा पेश

Last Updated:August 08, 2026, 09:55 IST

Court Notice to Aamir Khan: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील से कथित नकली सामान खरीदने के मामले में अभिनेता आमिर खान को कोटा जिला उपभोक्ता आयोग ने नोटिस भेजा है. मामला 2019 में खरीदे गए वुडलैंड के बेल्ट और वॉलेट से संबंधित है, जिन्हें शिकायतकर्ता ने जांच में कथित तौर पर नकली पाए जाने का दावा किया है. शिकायतकर्ता ने इस मामले में स्नैपडील के कुणाल बहल और रोहित बंसल के साथ आमिर खान को भी पक्षकार बनाने की मांग की थी. संशोधित परिवाद स्वीकार किए जाने के बाद आयोग ने आमिर खान को 18 सितंबर को अदालत में पेश होकर पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं. मामले में सेलिब्रिटी द्वारा किसी उत्पाद के प्रचार और उसकी गुणवत्ता या प्रामाणिकता को लेकर संभावित जवाबदेही का मुद्दा भी उठाया गया है. अब अदालत में संबंधित पक्षों के जवाब के बाद मामले की आगे की दिशा तय होगी.

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Amazon Prime DayTop Deals Insideनकली सामान के मामले में आमिर खान को कोर्ट का नोटिस, 18 सितंबर को होना होगा पेशZoomऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से नकली सामान खरीदने के मामले में अभिनेता आमिर खान को कोटा जिला उपभोक्ता आयोग का नोटिस

कोटा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली सामान की बिक्री और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की जिम्मेदारी से जुड़े मामले में अभिनेता आमिर खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कोटा जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में आमिर खान को नोटिस जारी किया है. आयोग ने उन्हें 18 सितंबर को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. मामला ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील के जरिए नकली वुडलैंड बेल्ट और वॉलेट बेचे जाने से जुड़ा है. शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2019 में स्नैपडील से खरीदे गए इन उत्पादों को बाद में जांच में नकली बताया गया था.

मामले में स्नैपडील के सह-संस्थापक कुणाल बहल और रोहित बंसल को भी पक्षकार बनाया गया है. शिकायतकर्ता ने इस मामले में अभिनेता आमिर खान को भी पक्षकार बनाने की मांग की थी. संशोधित परिवाद स्वीकार करने के बाद उपभोक्ता आयोग ने अब आमिर खान समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. इस मामले ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले उत्पादों की प्रामाणिकता के साथ-साथ किसी ब्रांड या उत्पाद के प्रचार में सेलिब्रिटी की भूमिका और जवाबदेही का सवाल भी खड़ा कर दिया है.

2019 में खरीदे थे बेल्ट और वॉलेट

मामला वर्ष 2019 में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील से खरीदे गए सामान से जुड़ा है. शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर वुडलैंड कंपनी के बेल्ट और वॉलेट खरीदे थे. बाद में इन उत्पादों की जांच कराई गई तो उन्हें नकली बताया गया. इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया. शिकायत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कथित नकली उत्पाद की बिक्री को लेकर संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. मामले में स्नैपडील से जुड़े कुणाल बहल और रोहित बंसल को भी पक्षकार बनाया गया.

आमिर खान को क्यों बनाया गया पक्षकार?

मामले में शिकायतकर्ता ने अभिनेता आमिर खान को भी पक्षकार बनाने की मांग की थी. शिकायतकर्ता की ओर से यह मुद्दा उठाया गया कि संबंधित उत्पाद के प्रचार या एंडोर्समेंट में सेलिब्रिटी की भूमिका होने की स्थिति में उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए. इसी के बाद मामले में संशोधित परिवाद स्वीकार किया गया. संशोधित परिवाद स्वीकार करने के बाद कोटा जिला उपभोक्ता आयोग ने आमिर खान को नोटिस जारी किया है. अब उन्हें निर्धारित तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा.

18 सितंबर को पेश होना होगा

कोटा जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक अभिनेता आमिर खान को 18 सितंबर को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही मामले से जुड़े अन्य पक्षकारों को भी न्यायालय की प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा. फिलहाल आयोग के सामने मुख्य विवाद कथित नकली उत्पाद की बिक्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और मामले में शामिल अन्य पक्षों की भूमिका से जुड़ा है. अब 18 सितंबर को अदालत में आमिर खान का पक्ष सामने आने के बाद मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होगी. उपभोक्ता आयोग मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा.

About the Authorदीप रंजन सिंह Content Producer

दीपरंजन सिंह लगभग एक दशक से पत्रकारिता के फिल्ड से जुड़े हुए हैं. वह अभी न्यूज18 हिंदी के राजस्थान डिजिटल डेस्क से जुड़े हैं, जहां वे बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले लगभग एक दशक से सक्रिय पत…

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August 08, 2026, 09:55 IST

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