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Rajasthan Widow Pension Scheme 2026

Last Updated:August 26, 2026, 10:47 IST

Rajasthan Widow Pension Scheme 2026: राजस्थान में राष्ट्रीय विधवा पेंशन और मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,450 की आर्थिक सहायता दी जा रही है. योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु की उन विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹48,000 से कम है. योजना के तहत अब तक 4.17 लाख महिलाओं को करीब 662 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र या एसएसओ (SSO) पोर्टल के जरिए किए जा सकते हैं.

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विधवा और एकल महिलाओं को हर महीने ₹1,450, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रियाZoomRajasthan Ekal Nari Pension: हर महीने ₹1,450 की आर्थिक सहायता, जानें कौन हैं पात्र और कैसे करें आवेदन

Jaipur: राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश की जरूरतमंद, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,450 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा रही है. इस योजना का लाभ उठाकर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं.

योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से कम है. हालिया आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की लगभग 4.17 लाख लाभार्थी महिलाओं को करीब 662 करोड़ रुपये की राशि वितरित किए जा चुके हैं. पात्र आवेदक ई-मित्र केंद्र या राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

योजना के लिए आवश्यक पात्रता (Eligibility Standards)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना होगा:

मूल निवासी: महिला का राजस्थान राज्य की मूल निवासी होना अनिवार्य है.
आयु सीमा: विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. (ध्यान दें: केंद्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है.)
वार्षिक आय सीमा: आवेदक के संपूर्ण परिवार की कुल वार्षिक आय ₹48,000 से कम होनी आवश्यक है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

योजना में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड / राशन कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं/स्कूल टीसी)
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन के मामले में अनिवार्य)
बैंक खाता पासबुक और तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र

आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया (How to Apply Online)

पात्र महिलाएं दो मुख्य माध्यमों से अपना आवेदन दर्ज करा सकती हैं:

ई-मित्र केंद्र: आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra) केंद्र पर जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करवा सकती हैं.
ऑनलाइन पोर्टल: स्वयं अपने राजस्थान एसएसओ (SSO) आईडी के माध्यम से या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
About the Authorvicky Rathore

Vicky Rathore (born July 25, 1994) is a multimedia journalist and digital content specialist currently working with Rajasthan. I have over 8 years of experience in digital media, where I specialize in cr…

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Jaipur,Jaipur,Rajasthan

First Published :

August 26, 2026, 10:47 IST

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