Section 80D : 1 लाख रुपये टैक्स बचाने वाले इस सेक्शन के बार में जानते हैं आप, आयकर विभाग सभी को देता है मौका

Last Updated:June 19, 2026, 13:12 IST
Tax Deduction on Health Insurance : अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम करने की सोच रहे हैं तो यह ध्यान देना होगा कि अगर इसका भुगतान कैश में किया गया है तो आयकर विभाग इसे नकार सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत 25 हजार से 1 लाख रुपये तक का क्लेम किया जा सकता है.हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 1 लाख तक टैक्स छूट मिलती है.
नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत हो चुकी है. निवेशक नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम में से अपने हिसाब से चुनाव करके आईटीआर भरना शुरू भी कर चुके हैं. नए टैक्स रिजीम में तो खास कुछ नहीं है, क्योंकि यहां ज्यादातर टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाता है. लेकिन, पुराने रिजीम में आज भी टैक्स छूट के कई विकल्प मिल रहे हैं. ऐसा ही एक विकल्प है इनकम टैक्स की धारा 80डी, जिसमें 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है. आखिर इस सेक्शन में किस तरह की छूट मिलती है और उसे कौन क्लेम कर सकता है.
आयकर की धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट मिलती है. पुराने रिजीम के तहत निवेशक खुद के और अपनी पत्नी-बच्चों या माता-पिता के लिए खरीदे इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. आयकर विभाग इंश्योरेंस की जरूरत और उसके प्रीमियम के आधार पर 25 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट दे सकता है. हालांकि, यह बात ध्यान रखने वाली है कि टैक्स छूट का फायदा तभी मिलता है जब आप पुराने टैक्स रिजीम का चुनाव करते हैं. नए रिजीम के तहत ऐसी कोई टैक्स छूट नहीं दी जाती है.
कैसे मिलती है 1 लाख तक छूट
पत्नी और बच्चों के लिए : इनकम टैक्स कानून कहता है कि अगर आप अपने और पत्नी-बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इसके प्रीमियम पर अधिकतम 25 हजार रुपये की ही टैक्स छूट दी जाएगी.
माता-पिता को शामिल करने पर : अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में अपने माता पिता को शामिल करते हैं तो 25 हजार की टैक्स छूट और दी जाती है. इस तरह, आपकी कुल टैक्स छूट सेक्शन 80सी के तहत बढ़कर 50 हजार रुपये हो जाती है.
माता-पिता वरिष्ठ हैं तो : अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपको उनके लिए खरीदे गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50 हजार की छूट मिल सकती है. इस तरह आपकी कुल छूट बढ़कर 75 हजार रुपये हो जाएगी.
आप भी वरिष्ठ नागरिक हैं तो : अगर आपकी उम्र भी 60 साल को पार कर चुकी है और माता-पिता भी हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल हैं तो कुल 1 लाख रुपये के प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
क्लेम करने से पहले यह समझना जरूरीइनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत भले ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 1 लाख की टैक्स छूट मिल जाती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि क्लेम की लिमिट का ध्यान जरूर रखना चाहिए. मान लीजिए आपने खुद के लिए खरीदे हेल्थ इंश्योरेंस पर 45 हजार का प्रीमियम चुकाया और माता-पिता के लिए 55 हजार का प्रीमियम भरा है तो आपकी कुल टैक्स छूट दोनों को मिलाकर 1 लाख रुपये नहीं होगी. इसके बजाय माता-पिता के प्रीमियम पर 50 हजार और खुद के प्रीमियम पर 45 हजार की टैक्स छूट ही क्लेम कर सकते हैं, जो कुल मिलाकर 95 हजार रुपये के आसपास होगी.
कैश भुगतान किया तो नहीं मिलेगा क्लेमहेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर आपने इसके प्रीमियम का भुगतान कैश में किया है तो क्लेम नहीं कर सकेंगे. सेक्शन 80डी साफ कहता है कि क्लेम तभी किया जा सकता है जब प्रीमियम का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, चेक अथवा यूपीआई के जरिये किया जाता है. अगर कोई करदाता नकद में भुगतान करता है तो उसे 80डी के तहत टैक्स छूट क्लेम करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा.
About the AuthorPramod Kumar Tiwari
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ें
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