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Alwar News : आखिरी सांस तक जेल में रखा जाएगा यह मौलवी…. इंसानियत को किया शर्मसार, इलाके भर में आक्रोश!

Last Updated:November 04, 2025, 22:12 IST

Alwar News: राजगढ़ में मौलवी असजद को 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने उम्रकैद और 6.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया.आखिरी सांस तक जेल में रखा जाएगा यह मौलवी! इंसानियत को किया था शर्मसार, अब...

नितिन शर्मा/अलवर. राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना ने समाज को झकझोर दिया है. पॉक्सो न्यायालय संख्या दो ने एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी मौलवी असजद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह सजा अंतिम सांस तक कठोर कारावास की होगी, साथ ही अदालत ने दोषी पर 6.5 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले ने न केवल पीड़िता के परिवार को न्याय का अहसास दिलाया, बल्कि बाल यौन अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का संदेश भी दिया है.

घटना राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ी है, जहां आरोपी असजद (22 वर्षीय, डीग के खेस्ती निवासी) एक मस्जिद में मौलवी के रूप में कार्यरत था. पुलिस जांच के अनुसार, 22 सितंबर 2024 को दोपहर के समय पीड़िता अपनी मां के साथ घर के बाहर खेल रही थी. आरोपी ने बच्ची को मिठाई देने के बहाने मस्जिद के अंदर बुला लिया. वहां उसने मासूम के साथ क्रूरता पूर्वक दुष्कर्म किया. दर्द से तड़पती बच्ची की चीख-पुकार सुनकर जब उसकी मां मस्जिद पहुंची, तो आरोपी संदिग्ध अवस्था में भाग निकला.

वारदात से इलाके में आक्रोशमां ने तुरंत राजगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और माचाड़ी बस स्टैंड से उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में असजद ने अपना अपराध कबूल कर लिया. जांच में पता चला कि आरोपी शादीशुदा है और उसकी खुद की एक बेटी भी है. वह सातवीं पास है और डेढ़ साल से पढ़ा रहा था. इस वारदात ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया.

कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसलामामले की सुनवाई विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय संख्या दो में हुई, जहां न्यायाधीश शिल्पा समीर ने गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया. अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उम्रकैद का कठोर दंड सुनाया, जो मृत्यु तक चलेगा. इसके अलावा, 6.5 लाख रुपये का जुर्माना पीड़िता के पुनर्वास और चिकित्सा के लिए निर्दिष्ट किया गया. सरकारी वकील ने बताया कि यह फैसला पॉक्सो कानून की भावना को मजबूत करता है, जो बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है.

Anand Pandey

नाम है आनंद पाण्डेय. सिद्धार्थनगर की मिट्टी में पले-बढ़े. पढ़ाई-लिखाई की नींव जवाहर नवोदय विद्यालय में रखी, फिर लखनऊ में आकर हिंदी और पॉलीटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया. लेकिन ज्ञान की भूख यहीं शांत नहीं हुई. कल…और पढ़ें

नाम है आनंद पाण्डेय. सिद्धार्थनगर की मिट्टी में पले-बढ़े. पढ़ाई-लिखाई की नींव जवाहर नवोदय विद्यालय में रखी, फिर लखनऊ में आकर हिंदी और पॉलीटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया. लेकिन ज्ञान की भूख यहीं शांत नहीं हुई. कल… और पढ़ें

Location :

Alwar,Rajasthan

First Published :

November 04, 2025, 22:12 IST

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