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संजय कपूर संपत्ति मामला: करिश्मा कपूर को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, प्रिया कपूर को लगा झटका

Last Updated:April 30, 2026, 15:21 IST

पिछले साल 12 जून को करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का निधन हो गया. बिजनेसमैन की मौत के बाद से उनकी ₹30000 करोड़ की संपत्ति पर परिवार में घमासान मचा हुआ है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों, समायरा और कियान राज कपूर के पक्ष में एक ऐतिहासिक अंतरिम आदेश जारी किया है. दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की लगभग ₹30000 करोड़ की बड़ी जायदाद को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में कोर्ट ने संजय की मौजूदा पत्नी प्रिया कपूर को प्रॉपर्टी बेचने से साफतौर पर रोक दिया है.करिश्मा कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, प्रिया कपूर को लगा झटकाZoomइस प्रॉपर्टी विवाद पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

नई दिल्ली. संजय कपूर संपत्ति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों के पक्ष में अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने दिवंगत इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को उनकी संपत्ति बेचने से रोक दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कपूर के बच्चों द्वारा दायर केस के पेंडिंग रहने तक उनकी संपत्ति सुरक्षित रखी जाए.

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की करीब 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी से जुड़े मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई. 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति में करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा कपूर और उनके भाई कियान राज कपूर ने हिस्सेदारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया था. विवाद की मुख्य जड़ दिवंगत संजय कपूर की वसीयत है, जिसके अंतर्गत करिश्मा कपूर के बच्चों ने उस वसीयत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

करिश्मा कपूर के बच्चों का ये कहना है कि उनके पिता की वसीयत में उनकी हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं किया गया, लिहाजा याचिका दायर करके अर्जी में मांग की गई थी कि संपत्ति के बंटवारे या उसके उपयोग पर तब तक रोक लगाई जाए, जब तक कि वसीयत की वैद्यता स्पष्ट न हो जाए. पिछले काफी समय से इस मामले की सुनवाई चल रही थी, लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तमाम दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जस्टिक ज्योति सिंह ने स्पष्ट कहा, ‘संपत्तियों को नष्ट या ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए. इन्हें सुरक्षित रखा जाना जरूरी है.’ अदालत के इस आदेश का उद्देश्य विवादित संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि मामले के अंतिम निपटारे तक कोई बदलाव न हो सके.

About the AuthorPratik ShekharEntertainment Head

पिछले 15 सालों से डिजिटल मीडिया की दुनिया में एक्टिव, प्रतीक शेखर अभी में एंटरटेनमेंट हेड के तौर पर काम कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गहरी समझ के साथ, प्रतीक ने खुद को एक अनुभवी फिल्म क्रिटिक और इ…और पढ़ें

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New Delhi,New Delhi,Delhi

First Published :

April 30, 2026, 14:55 IST

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