चूरू पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला; 4 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को अंतिम सांस तक जेल

Last Updated:August 19, 2026, 22:16 IST
Churu News : चूरू पोक्सो कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी जयपाल कुम्हार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी आदतन अपराधी है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 26 फरवरी 2025 को चूरू के सिधमुख थाने में यह मामला दर्ज हुआ था. पीड़ित पक्ष का आरोप था कि उनकी चार साल की नन्ही बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. उसी दौरान 25 साल का आरोपी जयपाल कुम्हार वहां पहुंचा. वह बच्ची को बहला-फुसलाकर और अपनी बातों में फंसाकर सीधे अपने घर ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.चूरू में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को कोर्ट ने आखिरी सांस तक के लिए कारावास का फैसला सुनाया हैचूरू. राजस्थान के चूरू जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां की पोक्सो कोर्ट ने चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को बहुत सख्त सजा सुनाई है. अदालत ने मामले की गंभीरता और वहशीपन को देखते हुए दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है और अदालत के इस कड़े रुख का स्वागत किया है.
यह पूरा मामला साल 2025 का है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 26 फरवरी 2025 को चूरू के सिधमुख थाने में यह मामला दर्ज हुआ था. पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया था कि उनकी चार साल की नन्ही बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. उसी दौरान 25 साल का आरोपी जयपाल कुम्हार वहां पहुंचा. वह बच्ची को बहला-फुसलाकर और अपनी बातों में फंसाकर सीधे अपने घर ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. बच्ची के रोने और चिल्लाने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे, तब जाकर इस दरिंदगी का खुलासा हुआ और तुरंत सिधमुख थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई गई.
आदतन अपराधी निकला दरिंदा, पहले भी कर चुका था ऐसी घिनौनी हरकतपुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी जयपाल कुम्हार को गिरफ्तार किया और कोर्ट में मजबूत चार्जशीट पेश की. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. जयपाल कोई पहली बार ऐसा अपराध नहीं कर रहा था, बल्कि वह आदतन अपराधी निकला. इससे पहले भी वह एक 5 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे चुका था. उस पुराने मामले में भी अदालत ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
अदालत ने कहा: ऐसे वहशी को समाज में बाहर रहने का हक नहींपोक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए माना कि आरोपी जयपाल कुम्हार आदतन अपराधी है और ऐसे दरिंदे के लिए समाज में कोई जगह नहीं हो सकती. कोर्ट ने सभी गवाहों और सबूतों को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने साफ लफ्जों में कहा कि आरोपी की हरकतें बेहद घिनौनी हैं और वह किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है. इसलिए उसे जीवन की अंतिम सांस तक जेल में ही काटना होगा. इस फैसले से साफ संदेश गया है कि मासूमों के साथ दरिंदगी करने वालों को कानून कभी नहीं बख्शेगा.
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आनंद पाण्डेय वर्तमान में हिंदी (राजस्थान डिजिटल) में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में अ…
Churu,Churu,Rajasthan
First Published :
August 19, 2026, 22:16 IST



