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Rajasthan Me Daaru | Where Liquor Shop Open

जयपुर. राजस्थान में निकाय चुनाव 2026 के बीच शराब की दुकानों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. पहले चरण के मतदान वाले इलाकों में आज 7 सितंबर की शाम 6 बजे से शराब की बिक्री बंद हो गई. यानी इन क्षेत्रों में शाम 6 बजे के बाद शराब नहीं मिलेगी. वित्त आबकारी विभाग ने चुनाव को देखते हुए ड्राई डे को लेकर आदेश जारी किए हैं. पहले चरण वाले क्षेत्रों में 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब बिक्री पर रोक रहेगी. इसके बाद भी चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान रोक लागू रहेगी और 11 सितंबर शाम 6 बजे तक ड्राई डे रहेगा. मतगणना के दिन भी शराब की बिक्री पर रोक होगी.

लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह रोक उन इलाकों के लिए है, जहां पहले चरण का चुनाव होना है. जहां दूसरे चरण में चुनाव है, वहां पहले चरण के मतदान के कारण शराब की बिक्री पर यह रोक लागू नहीं होगी. यानी दूसरे चरण वाले चुनाव क्षेत्रों में इस अवधि में शराब की दुकानें खुली रहेंगी, बशर्ते वहां किसी अलग आदेश के तहत रोक न लगाई गई हो.

कहां-कहां आज शाम 6 बजे से नहीं मिलेगी शराब?
पहले चरण में चुनाव वाले जयपुर जिले के कई निकाय क्षेत्र ड्राई डे के दायरे में हैं. इनमें बगरू, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा, सांभर, बस्सी, दूदू, जमवारामगढ़, कालाडेरा, कानोता, खेजरोली, मनोहरपुर, नारायणा, फागी और वाटिका शामिल हैं. इन इलाकों में आज 7 सितंबर की शाम 6 बजे के बाद शराब की बिक्री बंद रहेगी. ऐसे में अगर आप इन जगहों पर शराब खरीदने जा रहे हैं तो शाम 6 बजे से पहले ही दुकान बंद होने की जानकारी रख लें.

चौमू और शाहपुरा में भी रहेगी रोकपहले चरण वाले नगर परिषद क्षेत्रों में चौमू और शाहपुरा भी शामिल हैं. यहां भी 7 सितंबर शाम 6 बजे से शराब की बिक्री बंद रहेगी. चुनाव प्रक्रिया के दौरान आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार ड्राई डे लागू रहेगा.

इन नगर निगमों में भी नहीं मिलेगी शराब
पहले चरण के चुनाव की वजह से चार नगर निगम भी इस व्यवस्था के दायरे में हैं. भीलवाड़ा नगर निगम, भरतपुर नगर निगम, अलवर नगर निगम और पाली नगर निगम में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. यानी इन नगर निगम क्षेत्रों में भी 7 सितंबर की शाम 6 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद रहेंगी. यह रोक पहले चरण के चुनाव को देखते हुए लगाई गई है.

दूसरे चरण वाले इलाकों में क्या होगा?अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन जगहों पर दूसरे चरण में चुनाव है, वहां शराब मिलेगी या नहीं. दिए गए आदेश की जानकारी के मुताबिक पहले चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में ही 7 सितंबर शाम 6 बजे से ड्राई डे लागू किया गया है. इसलिए दूसरे चरण के चुनाव वाले इलाकों में इस पहले चरण के मतदान के कारण शराब की बिक्री बंद नहीं होगी. यानी अगर कोई इलाका दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव में शामिल है तो वहां पहले चरण के मतदान के लिए लागू इस रोक का सीधा असर नहीं पड़ेगा. वहां शराब की दुकानें सामान्य तौर पर खुली रह सकती हैं. हालांकि, किसी खास क्षेत्र में जिला प्रशासन या आबकारी विभाग की ओर से अलग आदेश जारी होने पर स्थिति अलग हो सकती है.

11 सितंबर तक क्यों है ड्राई डे?निकाय चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को देखते हुए शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है. पहले चरण वाले इलाकों में पहला ड्राई डे 7 सितंबर शाम 6 बजे से शुरू होकर 9 सितंबर शाम 6 बजे तक रहेगा. इसके बाद 11 सितंबर शाम 6 बजे तक भी ड्राई डे की व्यवस्था बताई गई है. मतगणना के दिन भी शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.

शराब कारोबार पर पड़ेगा सीधा असर
ड्राई डे का सबसे सीधा असर शराब की दुकानों और इससे जुड़े कारोबार पर पड़ेगा. पहले चरण वाले चुनाव क्षेत्रों में तय समय के बाद दुकानें बंद करनी होंगी और शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी. वहीं दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग के कारण यह रोक लागू नहीं होगी. इसलिए राजस्थान में शराब खरीदने वालों के लिए फिलहाल सीधी बात यही है कि 7 सितंबर की शाम 6 बजे के बाद पहले चरण वाले इलाकों में शराब नहीं मिलेगी, जबकि दूसरे चरण वाले चुनाव क्षेत्रों में इस रोक का असर नहीं होगा.

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