भारत-पाक सीमा के पास बड़ा फैसला… श्रीगंगानगर में सख्त आदेश जारी, जानें क्या है पूरा मामला?

Last Updated:May 06, 2026, 19:34 IST
SriGanganagar News: श्रीगंगानगर सीमा पर रात 7 से सुबह 6 तक आवाजाही पर रोक. 3 किमी पट्टी में कड़े नियम. पाकिस्तानी सिम पर प्रतिबंध. आदेश 15 सितंबर 2026 तक लागू. सिर्फ आवाजाही ही नहीं, बल्कि इस दौरान तेज रोशनी और तेज आवाज वाले उपकरणों पर भी रोक लगाई गई है. यानी रात के समय इस इलाके में पटाखे, बैंड, डीजे या किसी भी तरह का तेज ध्वनि यंत्र नहीं चलाया जा सकेगा.
भारत-पाक सीमावर्ती इलाकों में सख्ती
श्रीगंगानगर. श्रीगंगानगर जिले से आई इस खबर में सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में अब सख्ती बढ़ा दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने जन-सुरक्षा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. बताया जा रहा है कि घुसपैठ और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह आदेश सीधे तौर पर असर डालने वाले हैं.
इन आदेशों के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में खास नियम लागू कर दिए गए हैं. यह क्षेत्र श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंडों से जुड़ा हुआ है. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है. आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं और इनकी अवधि 15 सितंबर 2026 तक तय की गई है.
रात में आवाजाही पर रोक, सख्त नियम लागूनए आदेश के मुताबिक, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक इस तीन किलोमीटर पट्टी में किसी भी व्यक्ति का आना-जाना पूरी तरह बंद रहेगा. यानी रात के समय इस इलाके में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. हालांकि, अगर कोई किसान अपनी जमीन पर सिंचाई जैसे जरूरी काम के लिए जाना चाहता है, तो उसे पहले सीमा सुरक्षा बल के बॉर्डर पोस्ट अधिकारी या सेना के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी.
सिर्फ आवाजाही ही नहीं, बल्कि इस दौरान तेज रोशनी और तेज आवाज वाले उपकरणों पर भी रोक लगाई गई है. यानी रात के समय इस इलाके में पटाखे, बैंड, डीजे या किसी भी तरह का तेज ध्वनि यंत्र नहीं चलाया जा सकेगा. प्रशासन का मानना है कि ऐसे उपकरण सुरक्षा के लिहाज से खतरा पैदा कर सकते हैं. हालांकि, यह नियम राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे.
पाकिस्तानी सिम पर भी रोक, नेटवर्क को लेकर सतर्कताइसी के साथ एक और बड़ा आदेश जारी किया गया है, जो मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा है. प्रशासन को आशंका है कि पाकिस्तान की तरफ लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक पहुंच सकता है. इसी को देखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.
जिला मजिस्ट्रेट ने साफ कहा है कि श्रीगंगानगर जिले के किसी भी इलाके में, जहां पाकिस्तानी नेटवर्क पकड़ सकता है, वहां कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं करेगा. अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश भी 15 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा.
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आनंद पाण्डेय वर्तमान में हिंदी (राजस्थान डिजिटल) में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हुए उन्होंने राजनीति, अपराध और लाइफ…और पढ़ें
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Ganganagar,Ganganagar,Rajasthan



