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Mukhyamantri Rasoi Gas Subsidy Yojana | Rajasthan Rs 450 LPG Gas Subsidy Yojana | पात्रता, आंकड़े और नियम

Last Updated:August 30, 2026, 09:38 IST

Mukhyamantri Rasoi Gas Subsidy Yojana: राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र परिवारों को सिर्फ ₹450 में एलपीजी सिलेंडर दे रही है. इस योजना का लाभ उज्ज्वला योजना, बीपीएल और एनएफएसए श्रेणी के 68 लाख परिवारों को मिल रहा है. अब तक 5.87 करोड़ रिफिल पर ₹1,128 करोड़ की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से भेजी जा चुकी है. सालाना 12 सिलेंडरों तक यह छूट मिलती है. अलग आवेदन की जरूरत नहीं है, बस गैस कनेक्शन और बैंक खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है.

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राजस्थान में ₹450 का LPG सिलेंडर, 68 लाख परिवारों को मिल रहा लाभZoomराजस्थान मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना 2026

Mukhyamantri Rasoi Gas Subsidy Yojana: राजस्थान सरकार ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बढ़ती महंगाई से बड़ी राहत देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है. मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर (14.2 किग्रा) मात्र ₹450 में उपलब्ध कराया जा रहा है. इस जनकल्याणकारी योजना का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को रसोई के जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाना, हर घर तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाना और आम जनता के मासिक बजट को संतुलित करना है.

इस महत्वाकांक्षी योजना ने राज्य के लाखों परिवारों के जीवन में सीधा बदलाव किया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार:

68 लाख परिवार लाभान्वित: योजना के तहत राज्य के लगभग 68 लाख परिवारों को पंजीकृत कर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है.
5.87 करोड़ रिफिल दर्ज: अब तक पात्र लाभार्थियों द्वारा कुल 5.87 करोड़ बार रसोई गैस सिलेंडर रिफिल करवाए जा चुके हैं.
₹1,128 करोड़ का वित्तीय आवंटन: राजस्थान सरकार ने लाभार्थियों को ₹450 की दर पर सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए कुल ₹1,128 करोड़ की सब्सिडी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए वितरित की है.

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना की प्रमुख विशेषताएं

रियायती दर पर सिलेंडर: लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम का स्टैंडर्ड घरेलू गैस सिलेंडर मात्र ₹450 में मिलता है.
वार्षिक कोटा निर्धारित: योजना के तहत एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. उपभोक्ता प्रति माह केवल 1 सिलेंडर रियायती दर पर ले सकता है.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): रिफिल बुक कराते समय उपभोक्ता को गैस एजेंसी पर बाजार मूल्य का पूरा भुगतान करना होता है. इसके बाद ₹450 घटाकर बची हुई शेष अंतर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है.

पात्रता मानदंड: किसे मिलेगा योजना का लाभ?राजस्थान सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें तय की हैं:

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY): उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थी परिवार इस छूट के पात्र हैं.
बीपीएल (BPL) परिवार: राज्य के चयनित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार.
एनएफएसए (NFSA) लाभार्थी: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र राशन कार्ड धारक.
आय सीमा: आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹10 लाख से कम होनी अनिवार्य है.

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक ई-केवाईसी (e-KYC)इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को किसी अलग या नए फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है. यह प्रक्रिया स्वतः सक्रिय है. हालांकि, सब्सिडी राशि बिना रुकावट पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है:

LPG e-KYC: संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से एलपीजी कनेक्शन का सत्यापन पूरा होना चाहिए.
आधार लिंकिंग: एलपीजी उपभोक्ता संख्या (LPG Consumer ID) का आधार कार्ड से जुड़ा होना अनिवार्य है.
DBT एक्टिव बैंक खाता: बैंक खाता आधार से लिंक हो और उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेवा सक्रिय होनी चाहिए.
About the Authorvicky Rathore

Vicky Rathore (born July 25, 1994) is a multimedia journalist and digital content specialist currently working with Rajasthan. I have over 8 years of experience in digital media, where I specialize in cr…

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Jaipur,Jaipur,Rajasthan

First Published :

August 30, 2026, 09:38 IST

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