उमर खालिद, शरजील इमाम सालों से जेल में… तरुण तेजपाल ने क्यों कहा, इतने सबूत हैं कि मैं 10 बार बरी हो सकता हूं

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उमर खालिद, शरजील इमाम सालों से जेल में… सजा मिलने पर तरुण तेजपाल ने क्या कहा
Last Updated:August 06, 2026, 17:13 IST
Tarun Tejpal Rape Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी एक जूनियर सहयोगी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने उन्हें बरी करने के फैसले को पलटते हुए रेप और आईपीसी के तहत अन्य अपराधों का दोषी ठहराया.हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल जेल की सजा सुनाई है. (फाइल फोटो)
मुंबई. रेप केस में 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि उनके पक्ष में ‘इतने सबूत’ हैं कि उन्हें ’10 बार बरी’ किया जा सकता है. इसके साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ केस को गलत करार दिया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2013 के यौन उत्पीड़न केस में तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 10 साल जेल की जेल की सजा सुनाई है. दोषी ठहराए जाने के कुछ घंटों बाद अपने खिलाफ प्रॉसिक्यूशन को ‘गलत केस’ बताते हुए, तेजपाल ने कहा कि वह कानूनी उपायों के ज़रिए फैसले को चुनौती देते रहेंगे. उन्होंने कहा, ‘यह मेरे खिलाफ गलत केस है. हम लड़ेंगे और मुझे ज्यूडिशियरी पर भरोसा है.’
तेजपाल ने इस मामले को ‘पॉलिटिकली मोटिवेटेड’ भी बताया और कहा कि “मामले में सबूतों की ठीक से जांच नहीं की गई है.” उन्होंने कहा, “वे राजनीतिक बदले और तहलका के काम की वजह से मेरे पीछे पड़े हैं. हमने ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल तक केस लड़ा और बरी हुए. जो उनके साथ थे वे बरी हो गए, लेकिन वे उनके पीछे पड़े हैं जिन्होंने उनके खिलाफ लिखा. उमर खालिद, शरजील इमाम इतने सालों से जेल में हैं.”
बंबई हाईकोर्ट ने समाचार पत्रिका ‘तहलका’ के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी एक सहकर्मी से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने गोवा की एक सत्र अदालत द्वारा पांच साल पहले उसे बरी करने के फैसले को भी रद्द कर दिया. हाईकोर्ट की गोवा पीठ की न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर ने पहले तरुण तेजपाल को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, लेकिन उनके वकीलों के अनुरोध पर अदालत ने यह अवधि बढ़ाकर चार सप्ताह कर दी.
अदालत ने न्यूनतम सजा सुनाते हुए कहा कि यह घटना 13 वर्ष पहले हुई थी और तब से तेजपाल ने कोई अन्य अपराध नहीं किया है. अदालत ने यह भी कहा, “संभव है कि पीड़िता और तेजपाल, दोनों अब अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हों.” हाईकोर्ट ने तेजपाल पर 10,21,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी. पीठ ने कहा, “यौन उत्पीड़न की पीड़िता को जुर्माने की पूरी राशि सौंपी जाएगी.”
About the AuthorRakesh Ranjan Kumar
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…
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Panaji,North Goa,Goa
First Published :
August 06, 2026, 17:13 IST



