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Kolkata High Court give order to Abhishek Banerjee details of assets | कोलकाता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका, 7 दिन के भीतर संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश

Kolkata High Court big blow Abhishek Banerjee: गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिन्हा ने कहा कि स्कूल नौकरी मामले को भ्रष्टाचार का “बुर्ज खलीफा” बताना ठीक नहीं होगा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी को आज कलकत्ता हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को उनकी संपत्ति का ब्योरा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपने के लिए कहा है। इसके लिए कोर्ट ने अभिषेक को 7 दिन का समय दिया है।
इसके अलावा अदालत ने ईडी को एक कॉर्पोरेट इकाई के निदेशकों की संपत्ति का विवरण भी देने को कहा है। इस कॉर्पोरेट इकाई का नाम हाल ही में पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए पैसे के मामले की जांच में सामने आया।