प्रेमी के लिए घूंघट की आड़ में निपटा डाला पति को, राज खुला तो सन्न रह गए परिजन, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Last Updated:June 30, 2026, 11:08 IST
Jhalawar News : झालावाड़ के सुनेल थाना इलाके में दो साल पहले अवैध प्रेम प्रसंग को लेकर हुई मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या दोषी करार देते हुए दोनों को उम्रकैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. यह केस झालावाड़ जिले में खासा चर्चित रहा था. यहां महिला ने अपने अवैध प्रेम संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रेमी संग मिलकर अपने पति को रास्ते से हटा दिया था.कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
झालावाड़. झालावाड़ जिले की भवानीमंडी एडीजे कोर्ट ने दो साल पुराने मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. महिला का पति उसके अवैध प्रेम संबंधों के आड़े आ रहा था. इस पर महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर साजिश रची और बाद में उसे मौत की नींद सुला दिया. उसे हीटर की स्प्रिंग से करंट लगाकर मारा गया था. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. अब कोर्ट ने दोनों को आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
भवानी मंडी एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा ने बताया कि साल 2024 मे सुनेल थाना इलाके के संगरिया गांव में शिवराज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मृतक शिवराज सिंह के भाई नरेन्द्र सिंह ने इस संबंध में सुनेल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भतीजी अदिति उसे सुबह के वक्त बुलाने आई थी. उसने बताया कि पापा उठ नहीं रहे हैं. उसके बाद वह उसके साथ अपने भाई शिवराज सिंह के घर पहुंचा. वहां चारपाई पर शिवराज सिंह का शव पड़ा हुआ था.
शिवराज के हाथ में हीटर की स्प्रिंग लिपटी हुई थीशिवराज के सिर से खून बह रहा था. उसके हाथ में हीटर की स्प्रिंग लिपटी हुई थी. इससे साफ नजर आ रहा था कि उसे करंट लगाकर मारा गया है. लेकिन उसकी पत्नी किरण कंवर उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया था. मौजूदा हालात को देखते हुए केस की कई एंगल से गहनता से जांच की गई. उसमें शिवराज की पत्नी किरण कंवर शक के घेरे में आई. बाद में पता चला कि उसका सुरेन्द्र सिंह नाम के शख्स के साथ प्रेम प्रसंग का चक्कर चल रहा है. शिवराज सिंह दोनों के प्रेम प्रसंग में आड़े आ रहा था. इस पर पुलिस ने शिवराज सिंह पत्नी और प्रेमी को प्रथम दृष्टया हत्या का आरोपी मानते हुए केस की जांच को आगे बढ़ाया.
अभियोजन पक्ष की ओर से 65 दस्तावेज सबूत पेश किए गएप्रांरभिक जांच में ही साफ हो गया कि उन दोनों ने मिलकर शिवराज सिंह की हत्या की थी. उसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. केस का खुलासा होने पर शिवराज के परिवार वाले सन्न रह गए. फिर पुलिस ने हत्या की कड़ी से कड़ी जोड़कर दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 65 दस्तावेज सबूत पेश किए गए. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिवराज सिंह की पत्नी किरण कंवर और उसके प्रेमी सुरेन्द्र सिंह को हत्या का दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
About the AuthorSandeep Rathore
संदीप राठौड़ वर्तमान में न्यूज18 इंडिया में क्लस्टर हेड राजस्थान (डिजिटल) पद पर कार्यरत हैं। राजनीति, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग में रूचि रखने वाले संदीप को पत्रकारिता का ढाई दशक से ज्यादा का अनुभव…और पढ़ें
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Jhalawar,Jhalawar,Rajasthan



