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Rajasthan AQI : ग्रेप लागू, सख्ती शुरू… भिवाड़ी में नियम तोड़ने वालों पर एक्शन, उद्योगों में खलबली!

अलवर. एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप पाबंदियों के अनुपालन और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ग्रेप नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भिवाड़ी में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए वर्तमान ग्रेप अवधि के दौरान प्रशासन द्वारा कई कठोर और प्रभावी कदम उठाए गए हैं.

शहर की कुल 305.93 किलोमीटर सड़क लंबाई में से प्रतिदिन औसतन 28 किलोमीटर सड़क की मशीनों द्वारा सफाई की जा रही है. इसके लिए पांच मैकेनिकल स्वीपर लगाए गए हैं, साथ ही धूल नियंत्रण हेतु दो एंटी स्मोक गन और 20 वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए गए हैं. गौरव पथ, रिलैक्सो चौक से चैंपियन चौक, अजंता चौक से कैपिटल मॉल, चैंपियन चौक से हरचंदपुर, अलवर बायपास रोड, मानसा चौक से बीड़ा कार्यालय, भिवाड़ी मोड़ से यूआईटी और नीलम चौक जैसे प्रमुख मार्गों पर नियमित सफाई और डस्ट कंट्रोल कार्य किया जा रहा है.

25 मामलों में 30000 तक के चालान11 अक्टूबर 2025 को ग्रेप-I लागू होने से लेकर 23 नवंबर 2025 तक कुल 1194 निर्माण एवं विध्वंस साइटों का निरीक्षण किया गया. इनमें 609 बड़ी और 585 छोटी साइटें शामिल थीं. इनमें से 34 साइटों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिन पर रीको यूनिट 1 द्वारा 25 मामलों में 1,47,500 रुपये तथा रीको यूनिट 2 द्वारा 4 मामलों में 23,600 रुपये के चालान जारी किए गए. खुले में कचरा जलाने और अवैध डंपिंग के 34 मामले सामने आए. नगर परिषद ने इनमें से 25 मामलों में लगभग 30,000 रुपये के चालान किए. इसके साथ ही प्रशासन ने वायु गुणवत्ता सुधार से जुड़े अन्य मोर्चों पर भी सख्ती बरती है.

वाहन प्रदूषण नियंत्रण पर सख्त कार्रवाई
परिवहन और ट्रैफिक विभाग ने मान्य पीयूसी न होने पर 65 वाहनों के चालान किए. इसके अलावा सी एंड डी वेस्ट बिना ढंके ढोने पर 10 वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 138 उद्योगों का निरीक्षण किया, जिनमें 8 इकाइयाँ नियम उल्लंघन में पाई गईं. इनमें 3 इकाइयों का ‘कंसेंट टू ऑपरेट’ रद्द किया गया, 3 को नोटिस दिया गया और 2 के विरुद्ध बंद करने के आदेश जारी हुए. 10 स्टोन क्रशर्स का निरीक्षण किया गया, जिनमें कोई भी संचालित नहीं मिला. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक प्रदूषण पर किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी.

24 नवंबर को की गई सघन कार्रवाई
24 नवंबर 2025 को जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में एक और व्यापक कार्रवाई की गई. राजस्थान राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने चार निर्माण गतिविधियों को तत्काल बंद करने के निर्देश जारी किए और एक मामले को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय जयपुर भेजा. रीको यूनिट 1 ने छह चालानों के माध्यम से 35,400 रुपये और रीको यूनिट 2 ने आठ चालानों के माध्यम से 47,200 रुपये की कार्रवाई की. नगर परिषद ने सी एंड डी वेस्ट ले जाने वाले तीन वाहनों को जब्त किया और अवैध डंपिंग पर 50,000 रुपये से अधिक का चालान किया. भिवाड़ी क्षेत्र में ओपन बर्निंग पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और नियम उल्लंघन पर चालान कार्रवाई को तेज किया गया है. मुख्यालय स्तर से दैनिक रिपोर्ट के माध्यम से पूरे अभियान की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न रहे. सभी विभागों को ग्रेप नियमों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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