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ट्रेन में बिना टिकट ‘पालतू’ जानवर ले जाना पड़ेगा भारी, रेलवे वसूलेगा 6 गुना जुर्माना, जानें क्या है नये नियम – हिंदी

ट्रेन में बिना टिकट ‘पालतू’ ले जाना पड़ेगा भारी, रेलवे वसूलेगा 6 गुना जुर्माना
जोधपुर रेल मंडल ने ट्रेनों में पालतू जानवरों के परिवहन के लिए कड़े नियम लागू किए हैं. बिना बुकिंग जानवर ले जाने पर 6 गुना जुर्माना वसूला जाएगा. पालतू कुत्तों को केवल फर्स्ट एसी में पूरे कूपे की बुकिंग के साथ ले जाया जा सकता है, अन्यथा उन्हें ब्रेकवान के डॉग बॉक्स में बुक करना होगा. बुकिंग के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और वैक्सीनेशन कार्ड अनिवार्य है. भेड़-बकरी जैसे पशु केवल ब्रेकवान में बुक होंगे. वन्यजीवों के लिए विशेष अनुमति आवश्यक है और नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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